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जुर्माना न भरने के कारण जेल में बंद कैदियों को रिहा करने केंद्र बजट देगा

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 374

भोपाल: 10 अगस्त 2023। मध्यप्रदेश में जुर्माना न भरने के कारण जेल में बंद निर्धन कैदियों को रिहा करने के लिये केंद्र सरकार बजट उपलब्ध करायेगा। इसके लिये केंद्र सरकार जल्द ही एक नई स्कीम जारी करने जा रही है।

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मप्र सरकार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धन कैदियों को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन करने जा रही है। शाह ने पत्र में ऐसे कैदियों की संख्या भी मांगी है कि जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाये गये जुर्माने को अदा न कर पाने अथवा जमानत राशि न वहन कर पाने के कारण जेल में हैं।

मप्र में अभी यह है स्थिति :
प्रदेश की जेलों में निर्धनता के कारण जुर्माना न अदा करने वाले कैदियों की संख्या बदलती रहती है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो जेल मुख्यालय एनजीओ आदि निजी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से राशि लेकर इन निर्धन कैदियों को रिहा कराता है। सबसे ज्यादा जरुरत एनडीपीएस एक्ट यानि मादक पदार्थ रखने या सेवन करने के आरोप में पकड़े गये कैदियों को होती है क्योंकि इसमें जुर्माना राशि लाखों रुपयों में होती है। वर्तमान में मप्र की जेलों में बंद ऐसे कैदियों की संख्या करीब 40 बताई जाती है जो जुर्माना न भरने के कारण जेल में ही निरुध्द हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराने से ऐसे कैदियों की रिहाई के लिये प्रदेश के जेल मुख्यालय को एनजीओ या निजी क्षेत्र या व्यक्ति का मुंह नहीं ताकना होगा। दरअसल, कैदियों को कारावास के साथ जुर्माने की भी सजा होती है। कारावास की सजा पूरी होने के बाद यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो कैदी को अतिरिक्त दो-तीन माह की सजा और जेल में काटना पड़ती है। निर्धनता के कारण ऐसे कई कैदी जुर्माने की राशि नहीं भर पाते हैं।


- डॉ. नवीन जोशी




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