Bhopal: 25 बरस पुराने नियमों में संशोधन
18 नवंबर 2019। प्रदेश के न्यायालय अब दुर्घटना करने वाले बिना बीमा वाले वाहन नीलाम करेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने 25 साल पुराने मप्र मोटरयान नियम 1994 में संशोधन का अपना आशय जारी कर दिया है। आगामी 5 दिसम्बर के बाद यह प्रावधान प्रभावशील हो जायेगा।
यह किया है नया प्रावधान :
राज्य सरकार ने उक्त नियमों में नया प्रावधान किया है कि जहां दुर्धटना, जिसके परिणामस्वरुप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है, में अन्तर्गस्त मोटरयान के लिये कोई बीमा कवर नहीं है, ऐसे वाहन को न्यायालय द्वारा तब तक मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक पंजीकृत वाहन स्वामी न्यायालय के समक्ष तृतीय पक्ष जोखिम के नामे बीमा पालिसी प्रस्तुत नहीं कर देता। जब
पंजीकृत स्वामी मांगे जाने के बावजूद ऐसी बीमा पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो न्यायालय पंजीकृत स्वामी को ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति या ऐसी रकम का निक्षेप, जो ऐसे अधिनिर्णय, जो अंतत: पारित किया जा सकता है, को तुष्ट करने के लिये पर्याप्त हो, दुर्घटना में अंतर्गस्त जब्त वाहन को मुक्त करने के लिये निर्देश दे सकेगा।
नीलाम होंगे वाहन :
नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि वाहन स्वामी न्यायालय द्वारा बिना बीमा वाने वाहन के लिये प्रतिभूति या नकद राशि जमा करने के लिये कहता है और तीन माह तक यह प्रतिभूति या नकद राशि जमा नहीं की जाती है, तो न्यायालय सार्वजनिक नीलामी के द्वारा वाहन का व्ययन कर सकेगा। इस नीलामी से मिली राशि को मोटरयान दावा अधिकरण के निर्णय पर पीडि़त पक्ष को दी जा सकेगा।
— डॉ.नवीन जोशी
दुर्घटना करने वाले बिना बीमा किये हुए वाहन नीलाम होंगे...
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 807
Related News
Latest News
- क्या है आज के डिजिटल युग में सुरक्षा : सूचना सुरक्षा बनाम साइबर सुरक्षा
- संगीत आध्यात्मिक अभ्यास है, 73 वर्षीय वायलिन वादक: एल शंकर
- मस्क विशाल जासूसी उपग्रह नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं - रॉयटर्स
- आचार संहिता लगते ही एक्शन शुरू, करना होगा इन नियमों का पालन
- मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता