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नगर निगम सीमा से 10 किमी दूर तक ग्राम पंचायतें व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों से कर वसूल सकेंगी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 835

Bhopal: भोपाल 4 नवबंर 2022। प्रदेश के नगर निगमों की सीमा से दस किमी, नगर पालिका सीमा से 5 किमी एवं नगर परिषद सीमा से
3 किमी के अंदर स्थित व्यवसायिक एवं आवसाीय भूमि एवं भवनों पर अब ग्राम पंचायतें कर वसूल सकेंगी। इसके अलावा, उक्त सीमा के अंदर लगने वाले हाट बाजार में भी वह कर वसूलेगी। इसके लिये राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मप्र ग्राम सभा अनिवार्य कर शर्तें तथा अपवाद नियम 2001 तथा मप्र ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस शर्त तथा अपवाद नियम 1996 में बदलाव कर दिये हैं तथा ये बदलाव आगामी 12 नवम्बर के बाद प्रभावशील कर दिये जायेंगे।
व्यवसायिक भूमियों में मैरिज गार्डन, रिसोर्ट्स, पैट्रोल पम्प, वेयर हाऊस, मॉल्स, शोरुम, एकल दुकानें, दुकानों के काम्प्लेक्स, होटल, ढाबे, मनोरंजन पार्क, निजी शिक्षण संस्थायें, सर्विस सेंटर्स, होम स्टे, मोबाईल टावर आदि शामिल किये गये हैं। लेकिन यदि नि:शक्तजन, विधवा, निराश्रित अपने स्वयं के भवन में स्वयं के लिये व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करते हैं तो उन्हें इस कर से छूट प्राप्त होगी परन्तु उनसे आवासीय दर पर सम्पत्ति कर लिया जायेगा। साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों के लिये महिला स्व सहायता समूहों को व्यवसायिक कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
यह रहेगी कर की दरें :
आवासीय भूमि तथा भवनों पर कर की दरें भी निर्धारित की गई हैं। 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के आवासीय भवनों पर न्यूनतम कर प्रत्ये 100 रुपये पर 20 पैसा एवं अधिकतम कर प्रत्येक सौ रुपये पर 30 पैसा होगा। एक लाख रुपये से अधिक के आवासीय भवनों पर न्यूनतम कर प्रत्येक 500 रुपये पर एक रुपया एवं अधिकतम कर प्रत्येक 500 रुपये पर डेढ़ रुपया कर लगेगा।
व्यवसायिक भवनों एवं भूमि पर कर की दरें रहेंगी : 25 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक मूल्य की सम्पत्ति पर प्रत्येक 500 रुपये पर एक रुपया कर लगेगा जबकि 50 हजार रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर
न्यूनतम कर प्रत्येक 500 रुपये पर 2 रुपया एवं अधिकतम 3 रुपया कर लगेगा।
हाट बाजारों पर कर की दरें :
ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजारों पर कर की दरें भी निर्धारित की गई हैं। प्रति एक वर्ग मीटर
तक न्यूनतम 3 रुपया एवं अधिकतम 5 रुपया कर रहेगा जबकि विक्रय के लिये मानव द्वारा चलित हाथ ठेला द्वारा लाये गये माल पर न्यूनतम 20 रुपया एवं अधिकतम 30 रुपया कर लगेगा। विक्रय के लिये लोडिंग वाहन जैसे ट्राली तथा ऑटो द्वारा लाये गये माल पर न्यूनतम 30 रुपया एवं अधिकतम 50 रुपया कर लगेगा एवं प्रचार या प्रसार के लिये निजी व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा लगाये गये स्टाल पर न्यूनतम 100 रुपया एवं अधिकतम डेढ़ सौ रुपये कर लगेगा। इसी प्रकार हाट बाजार में लाये जाने वाले पशुओं के रजिस्ट्रीकरण का भी शुल्क लगेगा जोकि बकरा-बकरी लाने पर न्यूनतम 25 रुपये एवं अधिकतम 50 रुपया एवं भैंसा, भैंस, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, सुअर, गधा, बछड़ा-बछड़ी लाने पर न्यूनतम 50 रुपया एवं अधिकतम 100 रुपया कर रहेगा।
हाट बाजार में किराना दुकानदार व नाई को मिलेगी छूट :
हाट बाजार में यदि ग्राम में किराना दुकान चलाने वाला अपने माल की ब्रिकी करता है या नाई की दुकान वाला सेवायें देता है तो उन्हें कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट महिला स्व सहायता समूहों, स्थानीय शिल्पियों तथा कारीगरों को भी मिलेगी।


- डॉ. नवीन जोशी

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