Bhopal: भोपाल 22 अक्टूबर 2022। राज्य के जल संसाधन विभाग ने फर्जी मेडिकल बिल लगाने वाले नौ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें शामिल हैं : ईएनसी भोपाल के निज सहायक बीएस सैयाम और श्रीमती रामप्यारी सोनी, आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र भोपाल कार्यालय के सहायक वर्ग-2 विजय कनौजिया, मुख्य अभियंता होशंगाबाद कार्यालय के सहायक वर्ग-3 विजय कुमार तुरकई, मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा भोपाल कार्यालय की सहायक वर्ग-3 श्रीमती सुगंधामणी, ईएनसी भोपाल के ड्राईवर अशोक मार्कोस, सिंचाई सहभागिता प्रबंधन भोपाल के भृत्य रविन्द्र ढोके, कार्यपालन यंत्री भोपाल के भृत्य कुंजबिहारी मालवीय तथा मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा भोपाल के भृत्य सुनील मालवीय।
इनकी पेंशन रोकी जायेगी :
फर्जी मेडिकल बिल लगाने वाले नौ और कर्मचारी भी दोषी पाये गये हैं, परन्तु ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी पेंशन स्थाई रुप से रोके जाने के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। इनमें शामिल हैं : सहायक वर्ग-1 डीएस सोनी, सहायक वर्ग-1 श्रीमती क्रिस्टीना मिंज, सहायक वर्ग-2 कैलाश वर्मा, सहायक वर्ग-2 श्रीमती शिवकुमारी बग्गा, सहायक वर्ग-3 श्रीमती आशा जैन, सहायक वर्ग-3 श्रीमती सरसम्मा, सहायक वर्ग-3 राकेश दत्ता, भृत्य एजाज अहमद एवं भृत्य रामलाल गुप्ता। कार्यभरित कर्मचारी स्वीपर श्रीमती रामकली बाई भी दोषी पाई गई हैं जिनके बर्खास्तगी के आदेश भी अलग से जारी किये गये।
यह है मामला :
उक्त सभी 19 कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी मेडिकल बिल लगाने की शिकायतम 27 मार्च 2011 को मिली थी। जांच कराये जाने पर हमीदिया अस्पताल भोपाल के अधीक्षक ने ये सभी बिल फर्जी बताये। इस पर इनके खिलाफ थाना एमपी नगर भोपाल में धारा 420-34, 468-34, 471-34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। गत 16 सितम्बर 2022 को 19 वें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल ने इन सभी को धारा 420 के तहत 3 साल कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 471 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसी आधार पर इन सभी 19 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
फर्जी मेडिकल बिल लगाने पर नौ कर्मचारी बर्खास्त
Location:
Bhopal
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