Bhopal: 13 अगस्त 2018। वर्षाकालीन सत्र में पारित मप्र वृत्ति कर संशोधन विधेयक को मंजूर करने के कारण बनी है। ये नई दरें गत 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील की गई हैं।
नये कानून के अनुसार, अब ऐसे नियोजन जिनमें व्यक्ति का वार्षिक वेतन या मजदूरी 2 लाख 25 हजार रुपये से अधिक नहीं है, उस पर कोई वृत्ति कर नहीं लगेगा जबकि जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी 2 लाख 25 हजार रुपये से अधिक किन्तु 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है, पर वृत्ति कर 1500 रुपये या 125 रुपये प्रति माह लगेगा। इसी प्रकार जिनका सालाना वेतन 3 लाख रुपये से अधिक किन्तु 4 लाख रुपये से अधिक नहीं है, पर 2 हजार रुपये या ग्यारह माह तक प्रति माह 166 रुपये एवं बारहवें माह में 174 रुपये वृत्ति कर लगेगा।
जिनका सालाना वेतन या मजदूरी 4 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 2500 रुपये वृत्ति कर देना होगा या ग्यारह माह तक 208 रुपये प्रति माह एवं बारहवें माह 212 रुपये वृत्ति कर देना होगा।
इससे पहले 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना वेतन या मजदूरी पर कोई वृत्ति कर नहीं लगता था तथा 1 लाख 80 हजार रुपये से ज्यादा वेतन या मजदूरी पर 2500 रुपये वृत्ति कर लगता था।
माल या सेवा के विक्रय पर वृत्ति कर की नई दरें :
अब जो व्यापारी वेट या जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं एवं माल व सेवा का विक्रय करते हैं, उन पर 20 लाख रुपये सालाना टर्न ओवर पर कोई वृत्ति कर नहीं लगेगा तथा 20 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्न ओवर पर 2500 रुपये वृत्ति कर वसूला जायेगा। पहले व्यापारियों पर 50 हजार रुपये सालाना आय पर कोई वृत्ति कर नहीं लगता था तथा 50 से 60 हजार रुपये सालाना आय पर 1 हजार रुपये, 60 से 1 लाख 20 हजार रुपये सालाना आय पर 1500 रुपये तथा 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक सालाना आय पर 2500 रुपये वृत्ति कर लगता था।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री ने अपने सालाना बजट को पेश करने के दौरान वृत्ति कर की नई दरों की घोषणा की थी जिस पर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास हुआ और अब राज्यपाल के हस्ताक्षर होने से ये नई दरें प्रभावशील हो गई हैं।
- डॉ. नवीन जोशी
मध्य प्रदेश में वृति कर की नई दरें प्रभावशील
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Bhopal
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