Bhopal: भोपाल 18 फरवरी 2022। राज्य के लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता नरेंद्र कुमार ने मूल स्वीकृति से हटकर अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में नरेंद्र कुमार ने सभी अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं को पत्र जारी कर कहा है कि विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों के संबंध में कुछ प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों के कार्य कराते समय अनेक जिलों में मूल स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त कार्य, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की अपेक्षा में करा लिये जाते है। कुछ प्रकरणों में ऐसा भी देखने में आया है कि मूल स्वीकृति के कार्यों को पूर्ण न करते हुए कुछ-कुछ अतिरिक्त कार्य करा लिये गये है। यह प्रथा सर्वथा अनुचित एवं मान्य योग्य नहीं है। इसलिये सभी को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति में शामिल कार्यों के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं कराया जाए, यदि मूल स्वीकृति के अतिरिक्त कोई कार्य किये जाना है तो सक्षम अधिकारी से लिखित में निर्देश प्राप्त किये जाएं।
प्रमुख अभियंता ने पत्र में यह भी कहा है कि अनेक कार्यों में यह भी पाया गया कि मूल स्वीकृति से अधिक राशि के कार्य करा लिये गये हैं और ठेकेदार को भुगतान अनुबंधित राशि की सीमा तक ही किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त कराये गये कार्यो के दायित्वों का भुगतान शेष रहता है, जो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण किया जाना संभव नहीं होता है। इसलिये प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यो का सम्पादन अनुबंधित राशि की सीमा तक ही कराया जावे एवं आवश्यक होने पर अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु, पहले पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के दायित्वों के भुगतान करने हेतु संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
लोनिवि में मूल स्वीकृति से हटकर अतिरिक्त निर्माण करने पर लगाई रोक
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Bhopal
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