Bhopal: भोपाल 2 जनवरी 2023। प्रदेश के 48 जिलों में कुल 81 वृध्दाश्रम एनजीओ और नगरीय निकायों द्वारा संचालित हैं। इनके विभागीय मान्यता वाले वृध्दाश्रमों का नवीनीकरण करने एवं जिन्हें विभागीय मान्यता अभी तक नहीं मिली है, उनके प्रस्ताव विभागीय पोर्टल पर दर्ज किये जायें। ये ताजा निर्देश सामाजिक न्याय संचालनालय ने सभी अधीनस्थ संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों को जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठजनों के हितार्थ, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में वृध्दाश्रम संचालित करने एवं वृध्दों के स्वास्थ्य की देखभाल का प्रावधान है। इसलिये जिलों में संचालित अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृध्दाश्रमों के नवीनीकरण श्रेणी तथा जिले में यदि कोई संस्था वरिष्ठ नागरिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उन्हें विभागीय मान्यता हेतु विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने हेतु कहा जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
वृध्दाश्रमों को विभागीय मान्यता देने के निर्देश
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Bhopal
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