Bhopal: भोपाल: मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश में भी आने वाले दिनों में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा. मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने का बड़ा आयोजन किया जाता है और काफी संख्या में लोग इस पतंगबाजी के आयोजन में शामिल होते हैं. वहीं, कई लोग पतंग उड़ाने के लिए चायनीज मांझे का प्रयोग भी करते हैं. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचार्य मिश्र ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार चाइनीज मांझे का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
चायनीज मांझे को लेकर जारी हुआ आदेश
राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने एक आदेश जारी किया है जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के तहत जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगरीय क्षेत्र में पतंगबाजी के दौरान चायनीज धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुंच रही है और कई बार पक्षी इस चायना मांझे में उलझ कर घायल हो जाते हैं जिससे अक्सर पक्षियों की मौत हो जाती है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चायनीज मांझे के उपयोग को गैरकानूनी
Place:
Bhopal
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