13 जुलाई 2021। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले छह साल से चल रही समेकित छात्रवृत्ति योजना की प्रदेशभर में व्यापक जांच-पड़ताल होगी ताकि फर्जी छात्रवृत्ति भुगतान पर रोक लग सके। इस जांच हेतु लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 से संचालित है। योजना अंतर्गत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत लगभग एक करोड़ विद्यार्थियो को 6 विभागों की लगभग 27 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत एवं वितरित की जा रही है। कतिपय जिलों में अनियमित छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान के मामले प्रकाश में आए। इसलिये छात्रवृत्ति परीक्षण दल का गठन कर संकुलवार योजनावार, बजटशीर्षवार छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का वर्षवार एवं नियमित रूप से परीक्षण करावें।
आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय परीक्षण दल का गठन करेगें। संचालनालय स्तर के लेखा परीक्षण दल निर्धारित रोस्टर अनुसार जिलों में लेखा परीक्षण हेतु जाने पर अन्य योजनाओं के साथ साथ समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान का परीक्षण करेगें।
आयुक्त ने कहा है कि शालाओं के नियमित निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारीगण शाला में स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति का समय-समय पर परीक्षण करेगें एवं निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र में छात्रवृत्ति समीक्षा का बिन्दु भी सम्मिलित करेगें। वर्षवार 2013-14 से अद्यतन वर्षवार छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान के परीक्षण हेतु विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों के नामांकन/प्रोफाइल का विद्यालय में संधारित पंजी से मिलान। विद्यालय में एक ही समग्र आईडी के दो विद्यार्थी अथवा एक ही विद्यार्थी के एक से अधिक समग्र आईडी दर्ज तो नही है। एक विद्यार्थी एक से अधिक शाला में नामांकित/मेप तो नहीं हैं।
आयुक्त ने कहा है कि विकासखण्ड स्तरीय परीक्षण दल विकासखण्ड अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत परीक्षण करेगें। जिला स्तरीय परीक्षण दल जिलान्तर्गत 20 प्रतिशत संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत परीक्षण करेगें। संभाग स्तरीय परीक्षण दल संभागान्तर्गत प्रत्येक जिले के 10 प्रतिशत संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति का परीक्षण करेगें।
आयुक्त ने कहा है कि अनिमितता स्पष्ट होने पर सबंधित शालाओं एवं उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान की वसूलीकर शासन के निर्धारित प्राप्तिशीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें एवं की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करायेंगे। यह कार्य 30 जुलाई 2021 तक प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
छह साल से चल रही छात्रवृत्ति योजना की प्रदेशभर में जांच होगी
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Bhopal 👤By: DD Views: 1710
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