जल्द प्रभावशील होगा कालोनी विकास नियम 2021
डॉ. नवीन जोशी
30 अक्टूबर 2021। प्रदेश में अब कालोनाईजर लायसेंस पांच साल के लिये मिलेगा। इसके लिये 50 हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा। यह लायसेंस पूरे प्रदेश के लिये मिलेगा यानि किसी भी जिले में इस लायसेंस के आधार पर कालोनी बनाई जा सकेगी। पांच साल बाद 25 हजार रुपये शुल्क देकर पुन: पांच साल के लिये लायसेंस का नवीनीकरण भी हो सकेगा। यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 में किया है जो शीघ्र प्रभावशील हो जायेगा।
कालोनाईजर लायसेंस ऑनलाईन दिया जायेगा तथा इसे नगरीय प्रशासन आयुक्त 30 दिन के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। यदि आवेदन अस्वीकृत होता है तो आवेदक 30 दिन के अंदर राज्य शासन के समक्ष अपील कर सकेगा। लायसेंस लेने के लिये आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र भी देना होगा कि आवेदक को किसी अपराध में दोषसिध्द नहीं ठहराया गया है। विधिमान्य रजिस्ट्रीकृत कालोनाईजर्स का नाम और उसके समस्त अभिलेख नगरीय प्रशासन संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
इन्हें नहीं होगी लायसेंस लेने की जरुरत :
मप्र गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरणों, स्मार्ट सिटी कारपोरेशनों तथा नगरीय निकायों को आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसर बनाने के लिये कालोनाईजर लायसेंस लेने के बंधन से मुक्त कर दिया गया है तथा ये बिना लायसेंस लिये ही ऐसे निर्माण कर सकेंगे। लेकिन इन्हें कालोनी विकसित करने के लिये संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करना होगा एवं उसका शुल्क भी अदा करना होगा।
प्रदेश में अब कालोनाईजर लायसेंस पांच साल के लिये मिलेगा
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 2050
Related News
Latest News
- दो साल के तनाव के बाद भारत-कनाडा करीब, यूरेनियम सप्लाई समझौता फाइनल स्टेज में
- सीएम डॉ. यादव अचानक पहुंचे पुलिस मुख्यालय, रायसेन एसपी को किया अटैच-टीआई को हटाया, दिए सख्त निर्देश
- संस्कृति की रंगो-महक से फिर गुलज़ार होगा ‘विश्व रंग’
- कटारा-बर्रई में बनेगा 800 करोड़ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोलार को मिला नया दशहरा मैदान और थाना
- शहीद निरीक्षक के परिवार को 1 करोड़, भाई को उप निरीक्षक पद
- मेटा ने फेसबुक की मेंटल हेल्थ रिसर्च दबाई: कोर्ट फाइलिंग में गंभीर आरोप














