Bhopal: नगरीय निकायों के पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को देना होगी खर्चे की जानकारी
डॉ. नवीन जोशी
1 नवंबर 2021। आने वाले समय में राज्य में होने जा रहे त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनावों में पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय की जानकारी उसी प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी जैसे विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों द्वारा दी जाती है। ऐसा न करने पर उनका निर्वाचन शून्य हो सकेगा या उन्हें आगे चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
चुनाव में व्यय की जाने वाली राशि की सीमा :
राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद पद पर चुनाव लडऩे के लिये व्यय की जाने वाली राशि का भी निर्धारण किया हुआ है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में 8 लाख 75 हजार रुपये तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 3 लाख 75 हजार रुपये राशि व्यय की जा सकेगी। इसी प्रकार,
नगर पालिका के चुनाव में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में 2 लाख 50 हजार रुपये, 50 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका में 1 लाख 50 हजार रुपये तथा 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका में 1 लाख रुपये चुनाव प्रचार में व्यय किये जा सकेंगे। नगर परिषदों में पार्षद पद के चुनाव में 75 हजार रुपये की राशि चुनाव प्रचार पर व्यय की जा सकेगी।
नगरीय निकायों के पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को देना होगी खर्चे की जानकारी
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 1444
Related News
Latest News
- क्या है आज के डिजिटल युग में सुरक्षा : सूचना सुरक्षा बनाम साइबर सुरक्षा
- संगीत आध्यात्मिक अभ्यास है, 73 वर्षीय वायलिन वादक: एल शंकर
- मस्क विशाल जासूसी उपग्रह नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं - रॉयटर्स
- आचार संहिता लगते ही एक्शन शुरू, करना होगा इन नियमों का पालन
- मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता