भोपाल 15 फरवरी 2022। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये दंड के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत अपील एवं दया याचिकाओं के निराकरण के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ पुलिस इकाईयों को नया परिपत्र जारी किया गया है। ऐसे दण्ड के विरुध्द पहली अपील तो इन इकाईयों के प्रमुखों द्वारा निपटायी जायेगी परन्तु दूसरी अपील सिर्फ डीजीपी द्वारा ही निपटाई जा सकेंगी।
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र में इस बात पर आपत्ति व्यक्त की गई है कि दूसरी अपील भी इन इकाईयों के प्रमुखों द्वारा सुनकर निपटाई जा रही हैं जोकि पुलिस रेगुलेशन्स के विरुध्द है। परिपत्र में कहा गया है कि प्राय: देखने में आ रहा है कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् संबंधित अपचारी द्वारा उनसे वरिष्ठ अधिकारी को द्वितीय अपील/दया याचिका प्रस्तुत की जा रही है एवं इसके संदर्भ में उनके द्वारा अपना अभिमत सहित प्रकरण पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा भोपाल की ओर न भेजते हुए स्वयं ही द्वितीय अपील अथवा दया याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है। जबकि यह सिर्फ पुलिस महानिदेशक द्वारा ही निपटाई जा सकती है।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ अपीलार्थियों के द्वारा दंड मिलने के पश्चात् प्रथम अपील अभ्यावेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत न करते हुए सीधे शासन अथवा पुलिस महानिदेशक को संबोधित कर प्रस्तुत किये जा रहे है, जो कि उचित नहीं है।
- डॉ. नवीन जोशी
दूसरी बार अपील एवं दया याचिकायें सिर्फ डीजीपी द्वारा निपटाई जायेंगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 2917
Related News
Latest News
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘डबल इंजन’ सरकार और विकास के नए आयाम छूता मध्यप्रदेश
- राज्य सरकार प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना को कर रही है प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में टॉप-20 में पहुंची जियो, ऐसा करने वाली अकेली भारतीय टेक कंपनी बनी
- ‘ऑन्कोस्फीयर 2.0’ में रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट का अनावरण
- एमपी टूरिज्म को "कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता" पुरस्कार
Latest Posts

















