×

दूसरी बार अपील एवं दया याचिकायें सिर्फ डीजीपी द्वारा निपटाई जायेंगी

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 2727

भोपाल 15 फरवरी 2022। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये दंड के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत अपील एवं दया याचिकाओं के निराकरण के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ पुलिस इकाईयों को नया परिपत्र जारी किया गया है। ऐसे दण्ड के विरुध्द पहली अपील तो इन इकाईयों के प्रमुखों द्वारा निपटायी जायेगी परन्तु दूसरी अपील सिर्फ डीजीपी द्वारा ही निपटाई जा सकेंगी।
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र में इस बात पर आपत्ति व्यक्त की गई है कि दूसरी अपील भी इन इकाईयों के प्रमुखों द्वारा सुनकर निपटाई जा रही हैं जोकि पुलिस रेगुलेशन्स के विरुध्द है। परिपत्र में कहा गया है कि प्राय: देखने में आ रहा है कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् संबंधित अपचारी द्वारा उनसे वरिष्ठ अधिकारी को द्वितीय अपील/दया याचिका प्रस्तुत की जा रही है एवं इसके संदर्भ में उनके द्वारा अपना अभिमत सहित प्रकरण पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा भोपाल की ओर न भेजते हुए स्वयं ही द्वितीय अपील अथवा दया याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है। जबकि यह सिर्फ पुलिस महानिदेशक द्वारा ही निपटाई जा सकती है।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ अपीलार्थियों के द्वारा दंड मिलने के पश्चात् प्रथम अपील अभ्यावेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत न करते हुए सीधे शासन अथवा पुलिस महानिदेशक को संबोधित कर प्रस्तुत किये जा रहे है, जो कि उचित नहीं है।


- डॉ. नवीन जोशी

Related News

Latest News

Global News


Settings
Demo Settings
Color OptionsColor schemes
Main Color Scheme     
Links Color     
Rating Stars Color     
BackgroundBackgorund textures
Background Texture          
Background Color     
Change WidthBoxed or Full-Width
Switch Page WidthFull-WidthBoxed-Width