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केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में डूब में आने वालों हेतु विशेष पैकेज की राशि जारी हुई

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📍 भोपाल
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में डूब में आने वालों हेतु विशेष पैकेज की राशि जारी हुई
27 सितंबर 2023। राज्य के जल संसाधन विभाग ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब प्रभावितों हेतु विशेष पैकेज की राशि जारी कर दी है। जारी विशेष पैकेज के अनुसार, क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिये प्रति हैक्टेयर कलेक्टर गाईड लाईन भू-अर्जन एक्ट 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा अथवा प्रति हैक्टेयर रुपये 12.50 लाख रुपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, दी जायेगी। साथ ही अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि पर निर्मित झोपड़ी/शेड आदि होने की दशा में भू-अर्जन एक्ट 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा भी दिया जायेगा। यदि अर्तित की जाने वाली भूमि पर वृक्ष/बगीचा है तो इसका भी भू-अर्जन एक्ट के तहत मुआवजा मिलेगा। अर्जित की जाने वाली भूमि पर कुआं, ट्यूबवेल है तो भू-अर्जन एक्ट के तहत अथवा विशेष पैकेज के तहत क्रमश: 2 लाख रुपये एवं 1 लाख रुपये दिया जायेगा। राजस्व अथवा वन भूमि जिस पर प्रभावित परिवार पट्टे पर कृषि कर रहा हो तो भू-अर्जन एक्ट के तहत निर्धारित मुआवजा दिया जायेगा अथवा प्रति हैक्टेयर 12.50 लाख रुपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, दिया जायेगा। भू-अर्जन एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी होने की दशा में अगर कृषक द्वारा पुनर्वास पैकेज का चयन किया जाता है और आंकलित मुआवजा राशि पैकेज से कम है तो अंतर की राशि कृषक को विशेष अनुदान के रुप में दी जायेगी। ऐसे अनुदान का भुगतान कृषक की सहमति प्राप्त कर दी जायेगी।

इसी प्रकार, डूब क्षेत्र के आबादी क्षेत्र के मकानों के अर्जन हेतु भू-अर्जन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जायेगा। यदि प्रभावित द्वारा शासकीय भूमि पर दो वर्ष से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बनाया गया हो और यह आवास गृह उसके आवास का एकमात्र मकान हो तो भू-अर्जन एक्ट के तहत निर्धारित हर्जाना दिया जायेगा। परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापित की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को इस प्रकार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान पैकेज दिया जायेगा : एक, शहरी क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध होने पर 6 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त पुनर्वास अनुदान। दो, ग्रामीण क्षेत्र में भूखण्ड दिये जाने पर 7 लाख रुपये एकमुश्त अनुदान। तीन, यदि पात्र परिवार भूखण्ड नहीं लेना चाहता है तो 12 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त पुनर्वास अनुदान। यदि परिवार अजाजजा का है तो 50 हजार रुपये अतिरिक्त दिया जायेगा।

- डॉ. नवीन जोशी


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