
1 जून 2025। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने राज्य की सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी करते हुए ‘मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015’ के तहत यौन अपराधों, एसिड अटैक व अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिलाने में सक्रिय सहयोग देने को कहा है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न, तेजाब हमले और अन्य जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाना और उनके पुनर्वास में सहायता करना है।
पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा इकाई ने हाल ही में जिलों को पत्र भेजकर बताया कि कई महिलाएं अभी भी इस योजना से वंचित हैं क्योंकि उन्हें इसके लाभ और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में जिला इकाइयों से आग्रह किया गया है कि वे पीड़ितों की पहचान करें और उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करें।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) मुआवजे के दावे की जांच कर यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़िता को हुए नुकसान या चोट के आधार पर सही सहायता मिले।
यह योजना पीड़िता अथवा उनके आश्रितों को उनकी आर्थिक स्थिति व अपराध से हुए नुकसान के आधार पर मुआवजा प्रदान करती है, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता वाले मामलों को भी शामिल किया गया है।
संपर्क के लिए:
अधिक जानकारी के लिए पीड़ित महिला अपने नजदीकी पुलिस थाने या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है।