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अब केंद्र की 500 रुपये प्रति हितग्राही पेंशन बांटने पर मंथन प्रारंभ हुआ

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 623

Bhopal: मप्र सरकार को प्रदान कर दी है केंद्र ने राशि
14 अप्रैल 2020। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न पेंशन योजनाओं में दो माह की एकमुश्त पेंशन राशि उनके खातों में ऑनलाईन वितरित कर दी है। परन्तु अब केंद्र सरकार की उस 500 रुपये प्रति हितग्राही अतिरिक्त पेंशन राशि बांटने पर मंथन चल रहा है जो केंद्र ने सीधे न बांट कर राज्य सरकार के खाते में डाल दी है।
अभी यह राशि बंटी है :
मंत्रालय से पिछले दिनों विभिन्न पेंशन योजनाओं की दो माह की 562 करोड़ रुपए की राशि पेंशनरों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। इससे 46 लाख 86 हजार 173 पेंशनर्स लाभान्वित हुए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर कुल राशि 562 करोड़ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 15 लाख 69 हजार 627, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 5 लाख 36 हजार 412 , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 99 हजार 924, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 57 हजार 790, मानसिक बहु-नि:शक्तजनों को आर्थिक सहायता योजना के 75 हजार 514 तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 23 लाख 46 हजार 906 पेंशनर्स लाभान्वित हुए हैं।
अब बांटने हैं 500 रुपये :
केंद्र सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितग्राहियों को 500 रुपये सहायता देने का निर्णय लिया है। इस हेतु उसने सीधे अपने हितग्राहियों को ऑनलाईन राशि न बांटकर राज्य सरकार को यह राशि दे दी है। अब राज्य सरकार इस राशि को किस प्रकार बांटे, इस पर वह मंथन कर रही है। यह 500 रुपये राशि केंद्र सरकार के हितग्राहियों को ही बांटी जायेगी। दरअसल राज्य में केंद्र सरकार की चार योजनायें संचवालित होती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के हितग्राहियों को 600 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं जिसमें 400 रुपये राज्यांश तथा 200 रुपये केंद्रांश शामिल है जबकि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हितग्राहियों को दिये जाने वाली 600 रुपये प्रति माह राशि में 500 रुपये केंद्रांश व सौ रुपये राज्यांश शामिल रहता है।
इसी प्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 से 79 वर्ष की कल्याणियों (विधवाओं) को दिये जाने वाले 600 रुपये में से 500 रुपये केंद्रांश एवं सौ रुपये राज्यांश शामिल होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष के लोगों को दिये जाने वाले 600 रुपये में केंद्र एवं राज्य का आधा-आधा हिस्सा होता है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में बीपीएल व्यक्ति की मृत्यु पर केंद्र द्वारा एकमुश्त 20 हजार रुपये की राशि मृतक के परिवार को दी जाती है।
अब राज्य सरकार इसी बात पर मंथन कर रही है कि वह केंद्र के हितग्राहियों को किस प्रकार से 500 रुपये राशि बांटे।
निकाह योजना स्थगित है :
राज्य सरकार कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 51 हजार रुपये की राशि देती है। इसके लिये उसने सामूहिक विवाह/निकाह के आयोजन की तिथियों का वार्षिक कैलेण्डर भी जारी किया हुआ है। 11 अप्रैल को निकाह योजना की तिथि है जबकि 26 अप्रैल को विवाह योजना की तिथि है। परन्तु कोविड-19 के मद्देनजर चल रहे लॉकडाऊन में ये सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये हैं।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार से उसके हितग्राहियों को 500 रुपये प्रति हितग्राही देने के लिये राशि आई है। वे स्वयं अपने कार्यालय में इस राशि को कैसे बांटे, इस पर मंथन कर रहे हैं। विवाह/निकाह योजना के कार्यक्रम भी स्थगित किये गये हैं।



- डॉ. नवीन जोशी

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