Bhopal: - डॉ. नवीन जोशी
भोपाल 6 जून 2022। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे। इन प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत से वापस लिये जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे।
प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 1327
Related News
Latest Posts
Latest Posts
- द्रौपदी मुर्मू का चयन महिला सशक्तीकरण के संकल्प का प्रतिबिंब - नेहा बग्गा
- सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत 7 पत्रकारों के साथ-साथ 35 पत्रकारों के परिवारों के लिए सहायता स्वीकृत की
- दो नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति
- व्यापारी अब कृषि उपज मंडी में जमा प्रतिभूति से अधिक उपज क्रय नहीं कर सकेंगे
- देश में मप्र जनसहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अव्वल
- मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से, प्रथम अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत
- योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को देगी दिशा - प्रधानमंत्री श्री मोदी
- जब इंसान का आमना- सामना होगा अपने डिजिटल हमशक्ल से