🔴 TRENDING NOW!
करीना कपूर की ‘दायरा’ और कुणाल खेमू की ‘वाइब’ को मिला A सर्टिफिकेट, 18 सितंबर को होगा बॉक्स ऑफिस मुकाबला स्टील स्लैग से बनेंगी मजबूत और सस्ती सड़कें, लागत में 40% तक कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के प्रति आभार का प्रकटीकरण है सेवा संकल्प अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव अभिजीत दीपके को बालाघाट के पत्रकारों ने खदेड़ा, माफी मांग कर सवालों से भागे ब्लैक डॉग स्‍कॉच व्हिस्की अब नए पैक में, ‘सेवर द सिप’ के साथ पाएं नया प्रीमियम अनुभव एन्थ्रोपिक ने AI के गलत इस्तेमाल से जुड़े बायोलॉजिकल हथियार जोखिम के पांच मामले बताए मोदी-पुतिन की बड़ी बैठक से BRICS Summit तक, आज भारत बना वैश्विक कूटनीति का केंद्र महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो भारत आगे बढ़ेगा: मुकेश अंबानी सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत, 25 को शुरू करेंगे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा सागर जहरीली शराब कांड: सीएम डॉ. यादव के निर्देश पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी का किया शॉर्ट एनकाउंटर

प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी

👤
DD
👁 2667 व्यूज
📍 Bhopal
प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी
- डॉ. नवीन जोशी

भोपाल 6 जून 2022। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे। इन प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत से वापस लिये जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे।
Tags :