- डॉ. नवीन जोशी
भोपाल 6 जून 2022। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे। इन प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत से वापस लिये जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे।
प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 2511
Related News
Latest News
- कान के पीछे दर्द को हल्के में न लें, यह हो सकता है चेहरे के लकवे का शुरुआती संकेत
- फरार अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पुलिस का बड़ा अभियान, तीन दिन की विशेष कार्रवाई में 1100 से अधिक वारंटी गिरफ्तार
- रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स लॉन्च किए, 5G, ओटीटी और एआई अनुभव एक साथ
- पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार का एक्शन प्लान और लखनऊ PGI में हाईटेक इलाज
- ओज़ेम्पिक भारत में लॉन्च: टाइप-2 डायबिटीज़ और वज़न कम करने की दवा अब उपलब्ध
- बिल्ड का दावा: ट्रंप ज़ेलेंस्की पर रूस को ज़मीन देने का दबाव बना रहे हैं














