- डॉ. नवीन जोशी
भोपाल 6 जून 2022। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये थे। इन प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत से वापस लिये जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे।
प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें पेंशन स्वीकृत नहीं कर पायेंगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 2591
Related News
Latest News
- करोड़पति हुए किसान, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- भाग्योदय का शंखनाद है यह इकोनॉमिक कॉरिडोर
- योग महोत्सव 2026 से पहले हैदराबाद में बना रिकॉर्ड, 6000 लोगों ने एक साथ किया भुजंगासन
- पेंटागन ने बड़ी AI कंपनियों से समझौते किए, Anthropic बाहर
- ग्रीन बिल्डिंग तकनीक अपना रहा एमपी, सीएम डॉ. मोहन बोले- प्रकृति के साथ चलना आज की जरूरत
- शिक्षकों के हित में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका की सुनवाई नियत















