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बाप बेटे ने मिल कर बहु के पिता से ही कर दी ठगी

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 1432

भोपाल: व्यापारी वेदप्रकाश ग्रोवर पर अपने ही समधी की कंपनी में कूट रचना करने के आरोप में FIR दर्ज।

27 नवंबर 2023। भोपाल के व्यापारी वेदप्रकाश ग्रोवर दहेज ने बेटे के साथ मिल अपनी बहू और समाधि के साथ ही करोड़ों रुपय की ठगी कर डाली। जिस पर थाना शाहजहानाबाद, भोपाल में भा.दं.सं. 1860 की धारा 420, 467 एवं 468 में मामला दर्ज करवाया है।

इंदौर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक कंपनी के निर्देशक रमन अरोरा की बेटी एवं प्रोमियर एक्सपोर्टीज लिमिटेड के निर्देशक गौरी अरोरा का विवाह भोपाल के व्यापारी वेदप्रकाश ग्रोवर के बेटे करण ग्रोवर से हुआ था। व्यापारी वेद प्रकाश ग्रोवर अपने पुत्र करण ग्रोवर के साथ मिल शादी के दिन से ही गौरि अरोरा एवं उनके परिवार पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। रमन अरोरा ने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री के भविष्य को देखते हुए भरपूर दहेज देकर बेटी के ससुराल वालों को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। परंतु ग्रोवर परिवार पर दहेज की लालसा तो इतनी हावी थी कि शादी में मिले दहेज से संतुष्टि ना होने पर वह अधिक मांग करते रहे। गोरि अरोरा बहुत जल्दी समझ गई कि उनका विवाह उनके परिवार की धन संपत्ति को देखकर किया गया है जिसे उनके ससुराल वाले अधिक से अधिक दहेज के नाम पर ऐठना चाहते हैं। अपने विरुद्ध हो रही दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना के खिलाफ गौरी अरोरा ने पुलिस की सहायता लेने के लिए करण ग्रोवर तथा उनके पिता वेदप्रकाश ग्रोवर पर दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट की धाराओं में FIR इंदौर के कनाडिया थाने में दर्ज कार्रवाई।

बदले की भावना से भरे ससुर वेदप्रकाश ग्रोवर एवं पति करण ग्रोवर ने गौरी अरोरा कि वह चेक बुक जो वह मायके जाते समय ससुराल में ही भूल गई थी का दुरुपयोग कर अपने साथी महेश तिवारी के माध्यम से पत्नी की कंपनी का 981 करोड़ का चेक जारी करवा दिया। पहला चेक 488 करोड़ एवं दूसरा चेक 493 करोड़ रुपया का महेश तिवारी नाम के परिचित व्यक्ति के माध्यम से लगवाया। परंतु बैंक कर्मचारी को इतने बाद चेक अमाउंट देख शंका हुई तो उन्होंने प्रोमियर एक्सपोर्टीज लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर गौरी अरोरा से जानकारी ली तो मालूम चला कि उन्होंने इस प्रकार के कोई चेक जारी नहीं किए हैं अपितु उनकी चेक बुक तो उनके ससुराल में है। गौरि अरोरा ने इस धोखाधड़ी के विरुद्ध महेश तिवारी नामक व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 में FIR (FIR No. 0571) थाना शाहजहानाबाद, भोपाल में दर्ज करवाई। गौरी अरोरा ने बताया कि उनके पति एवं ससुर उन्हे दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेने के लिए चेक बाउंस के मामले में फसाना चाहते थे। इस ही कड़ी में जब गौरी अरोरा ने अधिवक्ता नमन जैन की सहायता ली तो व्यापारी वेदप्रकाश ग्रोवर ने अधिवक्ता नमन जैन को भी गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके खिलाफ अधिवक्ता नमन जैन ने थाना महात्मा गांधी रोड, इंदौर में धारा 506 में मामला दर्ज करवाया जिसका अपराध क्रमांक 0443 हैं।

वेदप्रकाश ग्रोवर अपनी बहु पर दवाब बना कर बिना कोई पैसे दिए अपने समधी रमन अरोरा की सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक कंपनी में 20 प्रतिशत के भागीदार बन गए। वेदप्रकाश ग्रोवर ने सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक कंपनी के बोर्ड ऑफ रेजुलेशन की कूट रचना कर स्वयं को 1.5 लाख रुपय प्रतिमाह की सेलरी दर्शा कर अपने ही समधी के साथ धोखाधड़ी कर डाली। जिसके विरुद्ध रमन अरोरा ने थाना शाहजहानाबाद, भोपाल में भा.दं.सं. 1860 की धारा 420, 467 एवं 468 में मामला दर्ज करवाया है। व्यापारी वेदप्रकाश ग्रोवर के द्वारा अपने बेटे की सहायता से अपनी बहू एवं अपने समाधि से हर प्रकार से पैसे ऐठने का हर संभव प्रयास किया गया।


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