28 अगस्त 2026। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित देह व्यापार और दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से भोपाल के अधिवक्ता यावर खान को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 17 जून 2026 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने याचिका दायर करने में हुई देरी को तो माफ कर दिया, परंतु गुण-दोष के आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए याचिका और उससे जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह गंभीर मामला तब उजागर हुआ जब पॉक्सो अदालत में सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता ने अपनी गवाही में एडवोकेट यावर खान पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए।