मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ
3 अग्स्त 2020। राज्य सरकार ने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिये नया प्रावधान कर दिया है। अब इस योजना का लाभ उसी आवेदक को दिइया जायेगा जो अपना आधार नंबर आवेदन में देगा। इससे कई तरह के दस्तावेज जमा करने से छूट मिल जायेगी।
उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के तहत राज्य के खजाने से ऋण के अलावा मार्जिन मनी सब्सीडी, इन्ट्रेस्ट सब्सीडी और सीजीटीएमएसई फीस का लाभ युवा उद्यमियों को दिया जाता है।
उक्त योजना के तहत आवेदक को आधार नंबर देना होगा। यदि आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे आधार एनरोल कराने की स्लिप का नंबर देना होगा। और साथ में वोटर आईडी या बैंक पासबुक या राशन कार्ड या पैन नंबर आदि में से कोई डाक्युमेंट देना होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि आवेदक द्वारा दिये गये आधार नंबर से उसके फिंगर प्रिन्ट या आंखों की बायोमीट्रिक जांच नहीं हो पा रही है तो इसके लिये ओटीपी के जरिये उसका सत्यापन किया जायेगा। इसके लिये बायोमीट्रिक मशीन की भी व्यवस्था एमएसएमई विभाग करेगा। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि कई बार बायोमीट्रिक जांच में फिंगर प्रिन्ट या आंखों की पुतली की जांच सही ढंग से नहीं हो पाती है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब बिना आधार नंबर के नहीं मिलेगा
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Bhopal 👤By: DD Views: 1190
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