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डीएनबी कोर्स के लिये मिलेगी सरकारी डाक्टरों को अनुमति

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1263

25 जून 2021। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानि डीएनबी अध्ययन हेतु राज्य के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को अनुमति दी जायेगी। इस संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निर्णय लिया गया है कि नीट पीजी/यूजी परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय चिकित्सकों को डीएनबी अध्ययन में चयन होने की स्थिति में इस प्रकार अनुमति प्रदान दी जायेगी : एक, प्रदेश अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में 3 वर्ष की नियमित सेवा उपरांत डीएनबी अध्ययन हेतु चयनित होने पर, वर्तमान में जारी नियमानुसार स्पॉन्सरशीप प्रदान की जावेगी/विभाग से वेतन की पात्रता होगी। दो, प्रदेश के बाहर डीएनबी अध्ययन हेतु चयनित होने पर संबंधित चिकित्सकों की नियमित सेवा 5 वर्ष की होने के उपरांत ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा एवं स्पॉन्सर किया जावेगा। 5 वर्ष से कम अवधि की नियमित सेवा वाले चिकित्सकों को मात्र स्वयं के व्यय पर अध्ययन की अनुमति जारी की जावेगी एवं अध्ययन अवधि हेतु कोई वेतन प्रदान नहीं किया जावेगा तथा उक्त अवधि असाधारण अवकाश के रूप में मान्य की जावेगी। उक्त निर्णयानुसार विभागीय चिकित्सकों को अनुमति प्रदान किए जाने के संदर्भ में संबंधित चिकित्सक कार्यालय प्रमुख के माध्यम से संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
क्या है डीएनबी :
डिपलोमेट नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है जो एमडी/एमएस के समतुल्य होती है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसकी परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चयन करता है।



- डॉ. नवीन जोशी

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