15 जुलाई 2021। प्रदेश की जेलों में नियुक्त किये जाने वाले सहायक जेल अधीक्षकों की अब नियुक्ति फिटनेस के नये नियमों के अनुसार अनिवार्य कर दी गई है। पहले इनका भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं था तथा मनमर्जी अनुसार फिटनेस ले ली जाती थी।
राज्य सरकार ने 47 साल बाद मप्र तृतीय श्रेणी लिपिक तथा अलिपिक वर्गीय जेल सेवा भर्ती नियम 1974 में संशोधन किया है तथा पहली बार सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण की योग्यताओं का प्रावधान किया है।
नये प्रावधान के अनुसार, अब सहायक जेल अधीक्षक को अपनी फिटनेस बताने के लिये 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फैंक स्पर्धाओं से गुजरना पड़ेगा।
अर्हता के लिये 800 मीटर दौड़ में पुरुष अभ्यर्थी हेतु 2 मिनट 40 सेकण्ड, महिला अभ्यर्थी के लिये 3 मिनट 40 सेकण्ड तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये 3 मिनट 15 सेकण्ड न्यूनतम समय रखा गया है तथा तीनों अभ्यर्थियों को इसमें एक ही अवसर दिया जायेगा।
इसी प्रकार, लंबी कूद में पुरुष अभ्यर्थी हेतु 13 फीट तथा महिला व भूतवूर्प सैनिक अभ्यर्थी हेतु 10-10 फीट न्यूनतम दूरी रखी गई है और तीनों अभ्यर्थियों को इसमें तीन अवसर दिये जायेंगे। गोला फैंक हेतु पुरुष अभ्यर्थी को 7.260 किलोग्राम वजन के गोले को न्यूनतम 19 फीट तक, महिला अभ्यर्थी को 4 किलोग्राम वजन के गोले को न्यूनतम 15 फीट तक तथा भूतपूर्व सैनिक को 7.260 किलोग्राम वजन के गोले को न्यूनतम 15 फीट तक फैंकना होगा। इसके लिये भी तीनों अभ्यर्थियों को तीन अवसर दिये जायेंगे।
दरअसल पहले सहायक जेल अधीक्षकों की भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती थी जिसे बाद में व्यापम को सौंप दिया गया। अब व्यापम की परीक्षा पास करने के बाद उक्त नये प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अपनी फिटनेस बताना होगी, तभी वे भर्ती के लिये पात्र पाये जायेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
अब सहायक जेल अधीक्षकों की भर्ती फिटनेस के नये नियमों के अनुसार होगी
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Bhopal 👤By: DD Views: 1870
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