
भोपाल 24 दिसंबर 2022। प्रदेश के एफएल-2 यानि रेस्तरा बार, एफएल-3 यानि होटल बार, एफएल-3-1 यानि रिसोर्ट बार एवं एफएल-4 यानि सिविलियन क्लब बार में परोसी जाने वाली मदिरा की खरीदी लायसेंसी को शराब की लायसेंसी दुकान से ऑनलाईन खरीदना होगी। इसके लिये राज्य के आबकारी कार्यालय ने अपने ई-आबकारी पोर्टल पर नया बार माड्यूल लाईव कर दिया है। इससे इन बारों में परोसी जाने वाली मदिरा का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
आबकारी आयुक्त ने इस नवीन व्यवस्था के बारे में जारी निर्देश में कहा है कि ई-आबकारी पोर्टल पर बार मॉड्यूल लाईव कर दिया गया है। अब बार से संबंधित प्रक्रियाएं ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। इन्टरनेट के माध्यम से ई-आबकारी पोर्टल एक्सेस किया जा सकेगा। समस्त उपयोगकर्ताओं को यूजर आईडी उपलब्ध करा दी गई है।
ई-आबकारी पोर्टल पर बार मॉडयूल से संबंधित कार्यों के लिये यूजर्स होंगे :
आबकारी आयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, बार अनुज्ञप्तिधारी तथा अनुज्ञप्तिधारी कम्पोजिट मदिरा दुकान। ई-आबकारी पोर्टल पर बार मॉडयूल से संबंधित मुख्यत: तीन प्रक्रियायें रहेंगी जिसमें शामिल हैं : मदिरा दुकान से बार को प्रदाय, बार द्वारा प्रतिदिन स्टॉक अपडेट तथा प्रदेश के भीतर एवं बाहर के कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से मदिरा आयात।
निर्देश में कहा गया है कि बॉटल फीस का भुगतान ई-आबकारी पोर्टल पर स्वयं की आईडी के ई-वॉलेट से निर्धारित हेड में करना होगा। सीधे सायबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा किये गये चालान ई-आबकारी पोर्टल पर मान्य नहीं होंगे। बार लायसेंसी को पोर्टल पर वांछित लेबलों का चुनाव करते हुए संलग्न मदिरा दुकान से प्रदाय हेतु डिमाण्ड बनानी होगी। डिमाण्ड सबमिट किये जाने पर लायसेंसी के ई-वॉलेट से निर्धारित शुल्क का स्वत: ही कटोत्रा (डेबिट) किया जायेगा। सबमिट की गई डिमाण्ड बार से संलग्न मदिरा दुकान लायसेंसी की आईडी पर प्रदर्शित होगी। मदिरा दुकान लायसेंसी द्वारा डिमाण्ड को अधिकतम 1 दिवस के अंदर एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाना होगा। डिमाण्ड रिजेक्ट करते समय मदिरा दुकान लायसेंसी को पर्याप्त कारण का उल्लेख रिमार्क विकल्प में करना होगा एवं डिमाण्ड एक्सेप्ट करते समय मदिरा दुकान लायसेंसी को प्रदाय किये जाने वाले समस्त लेबलों के बैच नम्बर अपडेट करने होंगे। मदिरा दुकान लायसेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि डिमाण्ड से संबंधित लेबल एवं बैच का अन्यत्र प्रदाय न किया जाये। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिर्फ प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक की अवधि में ही परमिट जारी करेंगे। परमिट जारी करने के समय के आधार पर परमिट के रूट अनुसार वैद्यता अवधि अंकित होगी । वैधता अवधि के अंदर ही परिवहन किया जा सके इस हेतु जिला कार्यालय तत्काल ही परमिट को संबंधित बार लायसेंसी की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर मेल करेंगे, पोर्टल द्वारा स्वत: भी बार लायसेंसी की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर परमिट की प्रति प्रेषित होगी।
निर्देश में बताया गया है कि बार लायसेंसी ई-मेल पर प्राप्त परमिट की प्रति में उल्लेखित जानकारी अनुसार संबंधित मदिरा दुकान से मदिरा प्रदाय प्राप्त करेंगे। परमिट के साथ प्राप्त हुए क्युआर कोर्ड को मदिरा दुकान से वाहन रवानगी से पूर्व संबंधित वाहन के सामने वाले कांच पर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त क्युआर कोड को स्कैन किया जाकर परमिट की समस्त जानकारी का सत्यापन किया जा सकेगा।
- डॉ. नवीन जोशी