Bhopal: जारी हुई नई हिदायतें
30 सितंबर 2020। अब प्रवासी मजदूरों के खानपान, निवास एवं यात्रा की संपूर्ण जिम्मेदारी उसे ले जाने वाले ठेकेदार पर रहेगी। ऐसे ठेकेदार को राज्य के श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने नई हिदायतें जारी कर दी हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण फैलने की शुरुआत में बाहरी प्रदेशों में कार्यरत प्रवासी मजदूर वापस लौटे थे और उनकी कोई देखभाल ठेकेदारों द्वारा नहीं की गई थी तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को इनकी देखभाल करना पड़ी थी।
ये जारी हुईं नई हिदायतें :
एक, प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिये एक विशेष सर्वेक्षण अभियान 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक चलाया जायेगा जिसमें ठेकेदारों को पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति दिलाई जायेगी
दो, 5 या अधिक अप्रवासी मजदूर ले जाने वाले ठेकेदारों को अपना पंजीयन कराना होगा।
तीन, 5 से लेकर 400 से भी अधिक अप्रवासी मजदूरों के लिये ठेकेदार को पंजीयन शुल्क के रुप में 60 रुपये से लेकर 1500 रुपये और अनुज्ञप्ति शुल्क 20 रुपये से लेकर 400 रुपये देना होगा।
चार, श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।
पांच, बिना पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के कोई भी ठेकेदार श्रमिकों को दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकेगा।
छह, ठेकेदार को श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जायेगा और मजदूरी का भुगतान उसके बैंक खाते में करना होगा।
सात, मजदूरों को उनके निवास से कार्यस्ािल तक दोनों ओर का यात्रा किराया देना होगा। यात्रा अवधि भी मजदूर के कार्य के घण्टे माने जायेंगे।
आठ, ठेकेदार हर मजदूर को फोटोयुक्त पासबुक देगा जिसमें मजदूर के बारे में मजदूरी सहित सारा विवरण होगा।
नौ, प्रवासी मजदूर को केंद्र एवं राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
अब प्रवासी मजदूरों के भोजन, निवास एवं यात्रा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी
Location:
Bhopal
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