18 अप्रैल 2020। राज्य सरकार के खनिज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को अपनी जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से 30 प्रतिशत राशि कोरोना वायरस के बचाव हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में संचालक खनिज ने जिला कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि वे इस तीस प्रतिशत राशि का उपयोग कोरोना वायरस की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग तथा अन्य उपकरणों की खरीदी के लिये व्यय कर सकेंगे।
खनिज संचालक ने केंद्र सरकार के खान मंत्रालय के उन निर्देशों का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का व्यय वहां किया जाये जहां जिले में कोरोना का कम से कम एक व्यक्ति पाजीटिव पाया जाये।
खनन गतिविधिया संचालित किये जाने के निर्देश :
इधर राज्य के खनिज विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा है कि प्रदेश में इस्पात, एल्युमीनियम, कॉपर, सीमेंट एवं अन्य ऐसे प्लांटों में प्रयुक्त खनिजों की उपलब्धता बनाये रखने के लिये कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट, कॉपर अयस्क, चूना पत्थर एवं उपयोग में लाये जाने वाले अन्य खनिजों का खनन जारी रखा जाये। यदि खनन कार्य में लगे कोई श्रमिक नहीं आते हैं तो उनके वेतन में कटौति नहीं की जाये तथा खनन क्षेत्र एवं प्लांट क्षेत्र में कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपाय किये जायें।
इससे खनन क्षेत्र में लगे श्रमिकों को पलायन भी नहीं होगा।
- डॉ. नवीन जोशी
जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से 30 प्रतिशत राशि कोरोना बचाव हेतु व्यय करने की अनुमति दी
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Bhopal 👤By: DD Views: 865
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