राज्य सरकार ने बदले मानक
8 मई 2020। प्रदेश में अब किसी जिले को ग्रीन जोन में तब लाया जायेगा, जबकि पिछले 21 दिनों में वहां कोरोना का कोई पाजीटिव रोगी नहीं मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने नये मानक जारी कर दिये हैं।
स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई द्वारा जारी इन मानकों के अनुसार, यदि जिला रेड जोन के रुप में वर्गीकृत है और जिले के अंदर नगर निगम की सीमा के बाहर विगत 21 दिन में कोरोना पाजीटिव रोगी नहीं मिलता है तो वह क्षेत्र आरेंज जोन के रुप में चिन्हित होगा। इसी प्रकार, यदि जिला आरेंज रुप में वर्गीकृत है और जिले के अंदर किंतु नगर निगम की सीमा के बाहर विगत 21 दिन में कोई कोरोना रोगी नहीं मिलता है तो उस भाग को ग्रीन जोन के रुप में चिन्हित किया जा सकेगा।
अब 21 दिन में खत्म होंगे कंटेनमेंट जोन :
स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में अंतिम कारोना पाजीटिव न मिलने के बाद निरन्तर 3 सप्ताह तक लैब द्वारा पाजीटिव मामला न मिलने पर तथा उस पाजीटिव मामले के सारे सम्पर्कों का 21 दिन तक फालोअप पूरा होने पर कंटेनमेंट प्लान एवं गतिविधियों को बंद कर कन्टेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकेगा। पहले 28 दिन तक कोई कोरोना पाजीटिव न मिलने पर कन्टेंनमेंट जोन खत्म किया जाता था।
- डॉ. नवीन जोशी
अब 21 दिन तक कोरोना पाजीटिव न मिलने पर ग्रीन जोन बनेगा
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1158
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