भवन निर्माण की स्वीकृति 15 दिन में देना जरुरी होगा
30 मई 2020। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कार्यरत मप्र हाऊसिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण सेवायें अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेंगी। इसके तहत भवन निर्माण की स्वीकृति 15 दिन में आम लोगों को देना जरुरी होगा।
तेरह सेवायें लाई दायरे में :
राज्य सरकार ने हाऊसिंग बोर्ड की तेरह सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में ला दी हैं। इसके तहत अब आम लोग जिन्हें हाऊसिंग बोर्ड से ये सेवायें लेना हैं तो वे लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर इन्हें विहित समयावधि में प्राप्त कर सकेंगे। नये प्रावधान के अनुसार, अब आवासीय एवं व्यवसायिक तथा अन्य भवन निर्माण, पुनरावंटन प्रमाण-पत्र जारी करने तथा अधिक जमा राशि की वापसी आवेदन किये जाने पर हाऊसिंग बोर्ड का संपदा अधिकारी पन्द्रह दिनों के अंदर प्रदान करेगा। भूखण्ड के सीमांकन के लिये दिये गये आवेदन का हाऊसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री को 15 दिन के अंदर निराकरण करना होगा। आवंटन आदेश जारी करने का काम भी संपदा अधिकारी तीस दिन के अंदर करेगा। पसेशन सर्टिफिकेट जारी करने, एनओसी जारी करने, डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करने, नो ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने तथा भारमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य भी दस दिनों के अंदर संपदा अधिकारी करेगा। दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करने का कार्य भी संपदा अधिकारी सात दिन के अंदर करेगा। यदि ये अधिकारी विहित समयावधि में प्रकरण का निराकरण आवेदक की मंशानुसार नहीं करते हैं तो आवेदक हाऊसिंग बोर्ड के उपायुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकेगा। यहां भी प्रकरण का मनमाफिक निराकरण न होने पर हाऊसिंग बोर्ड के मुख्य संपदा अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी।
बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि हाऊसिंग बोर्ड की तेरह सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाई गई हैं। इन्हें जल्द ही सारी व्यवस्थायें करके प्रारंभ किया जायेगा। ये सेवायें मंडल के डिविजल कार्यालयों के संपदा अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री प्रदान करेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
अब हाऊसिंग बोर्ड की सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेंगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1013
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