5 जून 2020। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों तथा शासकीय महाविद्यालयों को हिदायत जारी कर कहा है कि बिना महालेखाकर की अनुमति के प्रभारी प्राचार्य एवं आहरण एवं वितरण के अधिकार यानि डीडीओ का काम नहीं कर सकेंगे।
जारी हिदायत में कहा गया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा महालेखाकार ग्वालियर से डीडीओ का अधिकार आवंटित न होने के बाद भी प्रभारी प्राचार्य एवं डीडीओ के अधिकार दिये जाने की मांग की जाती है, जोकि उचित नहीं है। इसलिये जिन महाविद्यालयों को महालेखाकार ग्वालियर द्वारा डीडीओ के अधिकार आवंटित न होने के कारण उक्त अधिकार दिये गये हैं, उनको निरस्त किया जाता है। उक्त महाविद्यालयों में पूर्व की भांति संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा डीडीओ के अधिकार संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
हिदायत में यह भी कहा गया है कि भविष्य में महालेखाकार ग्वालियर द्वारा डीडीओ अधिकार आवंटित होने के बाद ही प्रभारी प्राचार्य एवं डीडीओ अधिकार प्रदान करने के संबंध में पत्राचार किया जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
बिना महालेखाकार की मंजूरी के कालेजों को नहीं मिलेंगे डीडीओ के अधिकार
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Bhopal 👤By: DD Views: 941
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