8 जून 2020। सीबीआई भोपाल ने राजधानी के गांधीनगर थाने के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306-34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन चारों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पारधी जाति की महिला जिन्दा जल गई थी। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। सीबीआई ने इस एफआईआर को दर्ज करने की जानकारी दी।
यह है मामला :
भोपाल के गांधी नगर थानान्तर्गत पारदियों की बस्ती ग्राम गोंडी में वर्ष 2017 में चार पुलिसकर्मी एएसआई राजेश्वर यादव तथा तीन अन्य पुलिसकर्मी संदीप, धीरज एवं गजराज पहुंचे थे। यहां उनकी मौजूदगी में इंदरमल बाई नामक पारधी महिला आग से जिन्दा जल कर मर गई थी। बस्ती के लोगों का आरोप था कि पुलिस ने ही उसे प्रताडऩा देकर जिन्दा जलाया जबकि पुलिस का कहना था कि वे अपराधों की जांच करने वहां गये थे और इसी दौरान उक्त महिला ने स्वयं आग लगा ली। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के सीबीआई को आदेश दिये। सीबीआई भोपाल के एएसपी मनोज कुमार को इस मामले की जांच सौंपी गई है।
यह धारा 306 :
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता /उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- डॉ. नवीन जोशी
भोपाल के चार पुलिसकर्मियों पर दर्ज की सीबीआई ने एफ आई आर
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Bhopal 👤By: DD Views: 672
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