अब अकेला मकान या अपार्टमेंट बनेगा कन्टेनमेंट जोन
12 जून 2020। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण पर कन्टेनमेंट जोन बनाने के नये प्रावधान लागू कर दिये हैं। अब कोरना मरीज मिलने पर बंगला या अकेला घर या मल्टीस्टोरीज अपार्टमेंट कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि कोराना केस एक या अधिक हैं तो कंपाउण्ड वाली रेसीडेंट कालोनी को और यदि मोहल्ला है तो संक्रमित घर के चारों दिशाओं में आसपास के सौ घरों तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
इसी प्रकार यदि नगर निगम वार्ड में पहले से कन्टेनमेंट जोन है और वहां बाहर की कालोनी में दो या अधिक कोरोना केस मिलते हैं तो संपूर्ण वार्ड या संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में दो से अधिक केस मिलते हैं तो संपूर्ण गांव को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में बदले कन्टेन्मेंट जोन के प्रावधान
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1114
Related News
Latest News
- ईरान में रेजीम चेंज पर अमेरिका का यू-टर्न? सांसद माइक टर्नर बोले, सरकार गिराना मकसद नहीं
- होली पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात, अब किराए पर गाड़ियां ले सकेंगे कोषालय अधिकारी
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहली कृषि कैबिनेट में खोला सौगातों का पिटारा
- अपराधी से साथ टीआई ने मनाया बर्थ-डे, सीएम डॉ. यादव ने तत्काल किया निलंबित
- उज्ज्वला लाभार्थियों को राहत: 1,500 करोड़ की रिफिल सब्सिडी जारी
- ईरान ने पुष्टि की: सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत, 40 दिन का राष्ट्रीय शोक














