कर इसका प्रमाण-पत्र 15 जून के पूर्व दें अफसर
13 जून 2020। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी तालाब, बैराज, स्टाप डेम, नहर, सब माईनर आदि अतिक्रमण मुक्त कराकर अतिक्रमण मुक्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र 15 जून तक अनिवार्य रुप से दें। यह नया फरमान राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता को दिया है।
मंत्री ने फरमान में कहा है कि जल संसाधन विभाग के अधीन निर्मित उक्त संरचनाओं में लोगों द्वारा अनधिकृत रुप से अतिक्रमण कर लिया जाता है जिसके कारण इन संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिये इन संरचनाओं को विधिवत रुप से अतिक्रमण मुक्त कराया जाये एवं इस विषय पर संबंधित जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये। मंत्री ने फरमान में कहा है कि उक्त संरचनाओं के अतिक्रमण मुक्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र 15 जून के पूर्व उनके समक्ष अनिवार्यत: प्रस्तुत की जाये। यदि इसके उपरान्त भी किसी संरचना पर अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित कार्यपालन यंत्री इसके जिम्मेदार होंगे।
मंत्री के उक्त फरमान पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता श्रीकांत दाण्डेकर ने गुरुवार को कछार क्षेत्र, परियोजनाओं एवं पीएमयू के सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि उक्त संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसका प्रमाण-पत्र 15 जून तक अनिवार्य रुप से ईएनसी कार्यालय को भेजें जिससे मंत्रीजी को अवगत कराया जा सके।
- डॉ. नवीन जोशी
तालाब, बैराज, स्टाप डेम, नहर अतिक्रमण मुक्त
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 789
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