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राज्यसभा चुनाव : विधायक को पार्टी एजेंट को दिखाना होगा उसने किसे वोट दिया

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 580

दूसरी पार्टी को वोट देने पर एन्टी डिफेक्शन कानून के तहत जायेगी सदस्यता
14 जून 2020। आगामी 19 जून को विधानसभा के सेन्ट्रल हॉल में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान में वोट देने के पूर्व प्रत्येक विधायक को अपनी पार्टी के एजेंट को मतपत्र दिखाना होगी कि उसने किसे वोट दिया है। यदि वह अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो पार्टी एजेंट इसकी शिकायत उसकी पार्टी से करेगा तथा पार्टी की शिकायत पर स्पीकर एन्टी डिफेक्शन कानून के तहत उस विधायक की सदस्यता रद्द कर सकेगा। पार्टी का हर विधायक पार्टी के ही उम्मीदवार को वोट डाले इसके लिये पार्टियां व्हीप भी जारी करेंगी।
विधानसभा सचिवालय द्वारा राज्यसभा चुनावों में वोट डालने की प्रक्रिया जारी कर दी है। चुनाव के दौरान प्रत्ये पार्टी द्वारा अपने दो एजेंट वहां नियुक्त करेंगे जो देखेंगे कि उनकी पार्टी के विधायक मतपत्र लेने के बाद किसे वोट देने जा रहे हैं अर्थात मतपत्र में पार्टी उम्मीदवार के नाम के आगे वोट देने का अंकन किया गया है या नहीं। यदि विधायक वोट देने के पूर्व अपना मतपत्र अपनी पार्टी के एजेंट को नहीं दिखाता है तो निर्वाचन अधिकारी उसका मतपत्र वापस ले सकेगा।
कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा :
राज्यसभा चुनाव में वोट देने वाले सभी विधायकों को कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु डाऊनलोड करना होगा तथा विधानसभा में एन-95 मास्क/सर्जिकल मास्क लगाकर ही प्रवेश करना होगा। प्रवेश द्वार पर उनकी स्क्रीनिंग भी होगी। भोपाल संभाग आयुक्त कविन्द्र कियावत ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण भी किया तथा उन्होंने निर्देश दिये कि 18 जून एवं 19 जून को विधानसभा परिसर सेनेटाईज किया जाये एवं डाक्टरों का दल तैनात रखा जाये।
विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के पूर्व, विधायकों को अपनी पार्टी एजेंट को मतपत्र दिखाना होगा जिससे पता चल सके कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इसके लिये पार्टियां व्हीप भी जारी करेंगी। यदि विधायक किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो पार्टी एजेंट इसकी शिकायत अपनी पार्टी से करेगा तथा पार्टी व्हीप के उल्लंघन पर इसकी शिकायत स्पीकर को कर सकेगी। स्पीकर एन्टी डिफेक्शन कानून के तहत उस विधायक की सदस्यता रद्द भी कर सकेंगे।



- डॉ. नवीन जोशी

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