केन्द्र सरकार ने किया नया प्रावधान
16 जनू 2020। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने वायु यान अधिनियम 1934 के तहत नया प्रावधान कर दिया है। अब मानव रहित विमान राज्यों की राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसर से तीन किलोमीटर के दायरे में नहीं उड़ सकेंगे।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 जारी किये हैं जो आगामी 2 जुलाई के बाद पूरे देश में प्रभावशील हो जायेंगे। इन नियमों में मानव रहित विमान बनाने वाले निर्माताओं एवं इन्हें संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिये प्रावधान किये गये हैं। बिना पंजीकरण एवं लायसेंस के कोई भी व्यक्ति या कंपनी इन्हें न ही बना सकेगा और न ही संचालित कर सकेगा। इनका वाणिज्यिक उपयोग भी बगैर अनुमति के नहीं हो सकेगा।
ये प्रतिबंध भी लगाये :
केंद्र सरकार ने नये नियमों में मानव रहित विमानों की उड़ान पर अन्य कई प्रतिबंध भी लगाये हैं। एक, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, बैंगलुरु एवं हैदराबाद हवाई अड्डों की 5 किमी परिधि की दूरी के भीतर उड़ान नहीं होगी। दो, अन्य किसी नागरिक, निजी अथवा रक्षा हवाई अड्डों की 3 किमी की दूरी की परिधि के भीतर भी उड़ान नहीं हो सकेगा। तीन, लाईन आफ कण्ट्रोल, लाईन आफ एक्चुअल कण्ट्रोल तथा एक्चुअल ग्राउण्ड पोजिशन लाइन के 25 किमी के अंतर्गत उड़ान नहीं होगी। चार, समुद्र तट में 500 मीटर से बाहर उड़ान नहीं होगी। पांच, सैन्य प्रतिष्ठानों से 3 किमी की परिधि के अंतर्गत उड़ान नहीं होगी।
छह, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थानों/महत्वपूर्ण संस्थाओं की परिधि से 2 किमी के भीतर उड़ान नहीं होगी। सात केंद्रीय वन एवं पर्यावरण की बिना अनुमति के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास के ऊपरी क्षेत्रों में उड़ान नहीं होगी।
- डॉ. नवीन जोशी
राज्य सचिवालय के तीन किमी दायरे में नहीं उड़ सकेंगे मानव रहित विमान
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Bhopal 👤By: DD Views: 970
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