सीआर बिगड़ेगी, वित्त विभाग ने जारी किये निर्देश
IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों में बैचेनी
12 मार्च 2021। सरकार के अनेक अफसरों द्वारा संपत्ति विवरण देने में लगातार आनाकानी और हीलेहवाली किए जाने को अब मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने गंभीरता से लिया है। वित्त विभाग ने अपने ताजा निर्देशों में कहा है कि यदि शासकीय सेवक अपनी संपत्ति का विवरण 31 मार्च तक नहीं देगा तो उसकी सेवा पुस्तिका में यह आपत्ति दर्ज की जायेगी। वित्त विभाग के इस आदेश के बाद शासन के सभी महकमों में हलचल तेज हो गई है।
सामान्य प्रशासन के शासकीय सेवकों को चल अचल सम्पत्ति का विवरण देने वाले स्थाई आदेश का राज्य में पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा हैं। न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, बल्कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भी उक्त आदेश की अवहेलना kr रहे है , कुछेक प्रकरण संज्ञान मे आने पर वित्त विभाग ने इसे सख्ती से पालन कराने का मन बनाया है ।
राज्य के सरकारी कर्मियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरण न देने पर उनकी सीआर बिगड़ेगी। इसकी शुरुआत राज्य वित्त सेवा के अफसरों से की गई है।वित्त विभाग ने उक्त सेवा के सभी अफसरों से कहा है कि वे अपना सालाना सम्पत्ति विवरण नहीं दे रहे हैं। यदि 31 मार्च 2021 तक अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया गया तो सीआर में यह दर्ज होगा तथा सीआर के प्रतिवेदक/समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जायेगा। साथ ही सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत ऐसे अफसरों पर कार्यवाही भी की जायेगी।
राज्य वित्त सेवा के अफसरों को सिविल सेवा नियम 1965 तथा जीएडी द्वारा 5 जनवरी 1994 को जारी निर्देशों का भी हवाला दिया गया है जिनमें ऐसी सालाना सम्पत्ति विवरण दिये जाने का उल्लेख है। यह सम्पत्ति विवरण 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच का होता है।
? डॉ. नवीन जोशी
सम्पत्ति का ब्यौरा न देने वालों से अब सख्ती होगी....
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1491
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