12 जुलाई 2021। राज्य के विधि विभाग के अंतर्गत कार्यरत मप्र माध्यस्थम अधिकरण भोपाल में सहायक ग्रेड-3 एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब भर्ती हाईकोर्ट की एजेन्सी के माध्यम से होगी। पहले यह भर्ती करने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। इस संबंध में राज्य सरकार ने 19 साल बाद मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिकारी तथा सेवक सेवा भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें नियम 2002 में संशोधन कर दिया है।
उक्त नियमों में प्रावधान है कि सहायक ग्रेड-3 के पदों पर 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के सदस्यों को पदोन्नति देकर भरा जायेगा। जबकि चतुर्थ श्रेणी के भृत्य पद हेतु भर्ती सीधे तौर पर की जायेगी।
सीधी भर्ती के उक्त पदों पर पहले भर्ती सरकार द्वारा की जाती थी। लेकिन भर्ती में गुणवत्ता एवं निष्पक्षता बनाये रखने के लिये अब प्रावधान कर दिया गया है कि इनकी भर्ती की परीक्षा हाईकोर्ट की एजेन्सी द्वारा आयोजित की जायेगी।
माध्यस्थम अधिकरण में सहायक ग्रेड-3 तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब भर्ती हाईकोर्ट एजेन्सी से होगी
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1818
Related News
Latest News
- सीएम डॉ. मोहन ने की बड़ी घोषणा, एमपी में युवाओं के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
- जिंक-एयर बैटरी को बेहतर बनाएगी नई तकनीक, वैज्ञानिकों ने विकसित किया नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट
- भारत का सेवा निर्यात रिकॉर्ड 421.3 अरब डॉलर पर पहुंचा, IT और बिजनेस सर्विसेज का बड़ा योगदान
- मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश में सस्ती होगी मेडिकल शिक्षा
- भारत ने तीन साल में 12 लॉन्च मिशन और 20 उपग्रह किए प्रक्षेपित, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
Latest Posts















