भोपाल 30 अगस्त 2021। प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने गोदाम से विदेशी शराब उठान वाले लायसेंसी मदिरा दुकानों के ठेकेदारों के लिये भुगतान की व्यवस्था बदल दी है। अब ठेकेदार गोदामों में विदेशी शराब पहुंचाने वाली निर्माता कंपनियों को सीधे भुगतान करेंगे। यह व्यवस्था 10 अगस्त से प्रारंभ हो गई है।
आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा है कि आबकारी विभाग की विदेशी मदिरा विक्रय की राशि की कलेक्शन व्यवस्था पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से संचलित थी। अब उक्त व्यवस्था समाप्त की जाती है। इसके स्थान पर नवीन व्यवस्था रहेगी कि विदेशी मदिरा दुकान का ठेकेदार जिला कार्यालय से एनओसी प्राप्त कर विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी को देकर डीसी (डिलेवरी चालान) प्राप्त करेगा। डीसी में 8 प्रतिशत परिवहन फीस, 10 प्रतिशत वैट की राशि, 1 प्रतिशत आयकर, एवं विभिन्न विर्निमाताओं की मदिरा की कीमत, दर्ज रहेगी। विदेशी मदिरा की कीमत, टीडीएस एवं वैट की राशि, लायसेंसी, सीधे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से विर्निमाता इकाईओं के बैंक खाते में जमा करेगा, जमा राशि की पावती विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। विदेशी मदिरा की 8 प्रतिशत परिवहन फीस की राशि लायसेंसी द्वारा राजस्व शीर्ष 0039-00-800 में साईबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान द्वारा जमा कर, चालान प्रति विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। टीडीएस शीर्ष 0021 एवं वैट की राशि, शीर्ष 0040-00-102-0655 जमा कराने का उत्तरदायित्व विनिर्माता इकाई का होगा। उक्त विदेशी मदिरा विक्रय की राशि की नवीन व्यवस्था को 10 अगस्त 2021 से एक साथ प्रदेश के 14 विदेशी मदिरा भाण्डागारों में लागू की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि पहले आबकारी विभाग सीधे शराब निर्माता कंपनियों को दुकानों के लिये गोदामों में शराब सप्लाय का भुगतान करता था जिसमें काफी समय लग जाता था। समय बचाने के लिये मदिरा दुकानदारों द्वारा बैंक में राशि जमा कराने का प्रावधान किया लेकिन अब फिर इसे बदल कर दुकानदारों द्वारा सीधे शराब कंपनियों को भुगतान करने की व्यवस्था कर दी गई है।
डॉ. नवीन जोशी
विदेशी मदिरा दुकानों के ठेकेदारों को अब सीधे शराब निर्माता कंपनी को भुगतान करना होगा
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Bhopal 👤By: DD Views: 877
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