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अपने गुरू पटवा के रास्ते पर शिवराज... लॉटरी चलाने की तैयारी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1087

Bhopal: राज्य सरकार अब जुआ को भी अनुमति प्रदान कर सकती हैं

2 अक्टूबर 2021। अपने गुरु सुंदरलाल पटवा के नक्शे कदम पर शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं । खबर है कि जल्दी ही मध्यप्रदेश में लॉटरी और कैसीनो की अनुमति भी दी जा सकती है। शिवराज सरकार ने इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ताजे प्रावधान किए हैं।
शिवराज सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में लॉटरी एवं जुआ चलाने की भी अनुमति दे सकेगी। यह नया प्रावधान केन्द्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाये मप्र उपभोक्ता संरक्षण साधारण नियम 2021 में किया गया है।
उक्त नये नियमों में कहा गया है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से किसी उत्पाद की बिक्री, उपयोग अथवा आपूर्ति या किसी व्यवसाय हित को बढ़ावा देने के लिये दो मामलों में राज्य सरकार अनुचित व्यापार व्यवहार दायरे से छूट प्रदान कर सकेगी। ये दो मामले हैं : एक, केंद्र सरकार के लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998। दो, सार्वजनिक द्युत (जुआ) अधिनियम 1867, जिसमें खेलों में सफलता कौशल की पर्याप्त मात्रा में निर्भर है, न कि संयोग (चांस) पर।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा के शासनकाल में प्रदेश में लॉटरी के कारोबार को अनुमति दी गई थी तथा बाद में इसकी जमकर आलोचना होने पर अध्यादेश जारी कर लॉटरी के कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। इसी प्रकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में खजुराहो में केसिनो खोलने की कवायद प्रारंभ की गई थी लेकिन इसकी भी जब जमकर आलोचना हुई तो तत्कालीन सरकार ने अपने हाथ खींच लिये थे।
विभागीय अधिकारी ने कहा कि"केंद्र सरकार के नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लॉटरी एवं जुआ का प्रावधान है तथा हमने भी अपने नये नियमों में इसका प्रावधान किया है। देश के कुछ राज्यों में लॉटरी चलती है। भविष्य में मप्र में लॉटरी चलने पर इस नियम के तहत मंजूरी प्रदान की जा सकेगी। जुआ संबंधी प्रावधान उन खेलों के लिये किया गया है जिनमें सफलता कौशल पर निर्भर हो न कि संयोग पर।"



डॉ. नवीन जोशी

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