भोपाल 30 अक्टूबर 2022। अब नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह भी स्पीकर गिरीश गौतम की तरह किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक मामले में 40 हजार रुपये का अनुदान दे सकेंगे। पहले प्रावधान था कि स्पीकर 40 हजार रुपये एवं उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष 20 हजार रुपये तक अनुदान दे सकेंगे। इसके लिये राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने दो साल पहले बने विधानसभा के द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों संबंधी नियमों में बदलाव कर दिया है।
दरअसल नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा था कि स्पीकर एवं नेता प्रतिपक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा रहता है, इसलिये दोनों को अनुदान देने की राशि एक समान होना चाहिये। मुख्यमंत्री ने उनकी बात स्वीकार कर यह बदलाव कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछली कमलनाथ सरकार के समय तत्कालीन स्पीकर एनपी प्रजापति ने ही 16 मार्च 20210 को उक्त स्वेच्छानुदान संबंधी नियम जारी करवाये थे तथा उस समय उन्होंने बड़ा प्रावधान कर दिया था कि स्पीकर 10 लाख रुपये एवं उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष एक लाख रुपये तक का अनुदान दे सकेंगे। लेकिन शिवराज सरकार के आने पर वर्ष 2021 में उक्त नियमों में बड़ी राशि को कम करने का बदलाव कर दिया था कि स्पीकर 40 हजार रुपये और उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष 20 हजार रुपये तक ही अनुदान दे सकेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी

अब नेता प्रतिपक्ष भी स्पीकर की तरह 40 हजार रुपये का अनुदान दे सकेंगे
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