भोपाल 5 दिसंबर 2022। प्रदेश में अब शासकीय सेवकों के विरुध्द आपराधिक मामलों पर कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही दोनों साथ-साथ हो सकेगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को सभी विभागों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि नौ साल पहले 30 जुलाई 2013 को जीएडी द्वारा जारी उस परिपत्र को निरस्त कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि लोकायुक्त संगठन एवं ईओडब्ल्यु द्वारा डाले गये छापे अथवा ट्रेप के प्रकरणों में विवेचना के दौरान विभाग स्तर पर समानांतर जांच की कार्यवाही न की जाये तथा लोकायुक्त संगठन एवं ईओडब्ल्यु द्वारा की गई विवेचना उपरान्त जांच एजेन्सी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।
निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ राजस्थान विरुध्द अन्य के वर्ष 1999 के मामले में दिये गये निर्णय का हवाला भी दिया गया है जिसमें उसने अभिमत दिया है कि समान तथ्यों तथा साक्ष्य के आधार पर अपचारी कर्मचारियों के विरुध्द आपराधिक मामलों की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब शासकीय सेवक की आपराधिक मामलों एवं विभागीय कार्यवाही साथ-साथ हो सकेगी
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