09 फरवरी 2023। राज्य के एमएसएमई विभाग ने सभी विभागों में नये भण्डार क्रय नियम लागू कर दिये हैं। इससे पहले वर्ष 2015 में बनाये भण्डार क्रय नियम निरस्त कर दिये गये हैं।
नये नियमों के अनुसार, सात उपक्रमों को बिना टेण्डर बुलाये उपार्जन करने की छूट प्रदान की गई है। इनमें मप्र माध्यम को प्रचार-प्रसार प्रिटिंग एवं ईवेंट मैनजमेंट से संबंधित सेवा हेतु, राज्य पर्यटन निगम को केटरिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा हेतु, राज्य पाठ्यपुस्तक निगम को शैक्षणिक पुस्तकों हेतु, राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को साफ्टवेयर विकास, सैटेलाईट ईमेज आदि के उपार्जन एवं विश्लेषण संबंधी कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी सेवायें एवं ड्रोन से संबंधित सेवाओं के लिये, उद्यमिता विकस केंद्र मप्र को प्रशिक्षण संबंधी सेवाओं एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु, मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड को औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के उपार्जन हेतु संपादित दर संविदा हेतु तथा एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन को दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी उत्पादों हेतु यह छूट दी गई है।
नये नियमों में स्टार्ट अप से खरीदी को भी बढ़ावा दिया गया है। विभागों को 25 प्रतिशत खरीदी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से करना होगी जिसमें 4 प्रतिशत खरीदी अजाजजा उद्यमियों से तथा 3 प्रतिशत खरीदी स्वसहायता समूहों से करना होगी।
डॉ. नवीन जोशी

सभी विभागों में नये भण्डार क्रय नियम लागू हुये, सात उपक्रमों को दी बिना टेण्डर के उपार्जन की छूट
Place:
Bhopal 👤By: prativad Views: 1657
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