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शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त भूमियों पर सुराज कालोनी बनाने की नीति जारी

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 1019

26 अप्रैल 2023। राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरी क्षेत्रों में स्थित अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये आवास निर्माण हेतु सुराज कालोनी बनाने की नीति जारी कर दी। दरअसल इससे पहले विभाग ने 16 मार्च 2023 को सुराज कालोनी बनाने हेतु आदेश जारी किये थे परन्तु अब इसे नीति के रुप में जारी किया गया है।

नीति में कहा गया है मास्टर प्लान के बाहर की भूमि पर भी सुराज कालोनी बनाई जा सकेगी। 1 अप्रैल 2020 या उसके उपरान्त अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि इस नीति के तहत आयेंगी। नीति में कहा गया है कि सुराज कालोनी के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाई प्राप्त करने हेतु पात्रता निर्धारण एवं आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। सुराज कालोनी को आश्रय शुल्क के भुगतान, स्थानीय निकाय में बंधक रखने एवं बैँक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट रहेगी।


- डॉ. नवीन जोशी


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