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आरक्षक से निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों की पुत्रियों को तीन शहरों के हास्टल्स में मिलेगा प्रवेश

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 497

29 अप्रैल 2023। पुलिस मुख्यालय ने अपनी समस्त इकाईयों को केन्द्रीय कल्याण निधि से भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर में बनाये गये हॉस्टल के संचालन एवं उपयोग के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर में क्रमश: 208, 162 एवं 148 बैडेड हॉस्टल बनकर तैयार है। हॉस्टल को प्रारम्भ करने की प्रक्रिया अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि इन हॉस्टल को पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की उच्च अध्ययनरत / उच्च अध्ययन हेतु इच्छुक बालिकाओं के लिए उपयोग किया जाए।

दिशा-निर्देशों में हॉस्टल में प्रवेश हेतु शर्तें दी गईं हैं जो ये रहेंगी : एक, प्रत्येक हॉस्टल में प्रवेश 1 जुलाई 2023 से दिया जायेगा, जो शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रत्येक वर्ष चालू रहेगा। दो, प्रत्येक हॉस्टल में प्रवेश सिर्फ पुलिस अधिकारियों (आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक) की पुत्रियों को दिया जायेगा, जिनकी उम्र 1 जनवरी की स्थिति में, 18 वर्ष या उससे अधिक एवं 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीन, प्रवेश, 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पूर्व प्रवेश हेतु पुन: आवेदन कर रिन्यू कराया जायेगा। प्रवेश के संबंध में एससीआरबी द्वारा एक वेबसाईट बनायी जायेगी, जिसमें प्रवेश के ऑनलाईन फॉर्म व अन्य निर्देश जारी किये जायेंगे। चार, किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश 4 वर्ष तक की अवधि तक के लिए ही दिया जा सकेगा, चाहे एक बार में अथवा टुकडों-टुकडों में। 4 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु किसी भी अभ्यर्थी को उक्त हॉस्टल के उपयोग हेतु पात्रता नहीं रहेंगी। पांच, हॉस्टल में प्रवेश हेतु भरे जाने वाले आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी की शैक्षणिक संस्थान / कोचिंग का नाम तथा शिक्षा / कोचिंग का विवरण भरना होगा व उपरोक्त के प्रमाण में शिक्षण संस्थान / कोचिंग संस्थान का प्रवेश पत्र भी संलग्न करना होगा। छह, भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर तीनों स्थानों के हॉस्टल का संचालन जिला पुलिस बल इकाई द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक हॉस्टल के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। भोपाल एवं इन्दौर स्थित हॉस्टल की संचालन समिति के अध्यक्ष संबंधित जोन के डीसीपी रहेंगे एवं संबंधित नगरीय पुलिस क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर द्वारा नामांकित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त / सहायक पुलिस आयुक्त स्तर की महिला पुलिस अधिकारी समिति की सचिव रहेंगी। नगरीय पुलिस क्षेत्र की महिला थाना प्रभारी एवं रक्षित निरीक्षक समिति के सदस्य होंगें। ग्वालियर स्थित हॉस्टल के संचालन समिति के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर रहेंगे। अध्यक्ष द्वारा नामांकित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी समिति की सचिव रहेंगी एवं महिला थाना प्रभारी एवं रक्षित निरीक्षक, ग्वालियर समिति के सदस्य होंगें। सात, प्रत्येक हॉस्टल में आउटसोर्सिंग के आधार पर एक केंटीन का संचालन किया जायेगा। उक्त केंटीन चाय, नाश्ता एवं आवासीय बालिकाओं की मांग के आधार पर लंच एवं डिनर भी उपलब्ध करा सकेगी। केंटीन के मेन्यू दरों का अनुमोदन संचालन समिति द्वारा किया जायेगा। आठ, हॉस्टल में रहने वाली बालिकाएं लंच / डिनर हेतु बाहर से टिफिन बुला सकेंगी। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि प्रवेश प्राप्ति हेतु इच्छुक बालिकाओं की सूची, जिसमें प्रवेश चाहने वाले हॉस्टल का भी उल्लेख हो, को तैयार कर, उपलब्ध कराई जाये। रजिस्ट्रेशन / मासिक शुल्क की सूचना पृथक से दी जाएगी।

- डॉ. नवीन जोशी


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