6 अगस्त 2023। राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि अब स्थानीय निकाय जिनमें नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायत शामिल हैं, की यूजर आईडी एवं निकाय के मुख्य अधिकारी जैसे आयुक्त, सीएमओ, सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर सें मिलेगी। इसके लिये सामाजिक न्याय संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है तथा इस योजना में बीपीएल परिवारों के ऐसे सदस्यों जिनकी मृत्यु प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, के परिजनों को आनलाईन आवेदन करने पर 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। ज्ञातव्य है कि पहले इस योजना के आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिये स्थानीय निकाय के शाखा प्रभारियों की यूजर आईडी का उपयोग किया जाता था परन्तु अब इसे खत्म कर निकाय की यूजर आईडी एवं निकाय प्रमुख के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग जरुरी कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि अब स्थानीय निकाय की यूजर आईडी से डिजिटल सिग्नेचर से मिलेगी
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 675
Related News
Latest News
- ट्रंप का नया कदम: "अमेरिका बाय डिज़ाइन" पहल के तहत सरकारी वेबसाइटों को मिलेगा नया लुक
- अंजलि अरोड़ा का पटाया क्लब डांस वीडियो वायरल, करियर बदलने की अटकलों ने पकड़ी रफ़्तार
- चीन ने बनाया "गर्भावस्था रोबोट", मानव प्रजनन का नया युग या नैतिक संकट?
- भोपाल का अनोखा ‘कचरा कैफ़े’: जहाँ कचरा लाओ, नाश्ता पाओ: पर्यावरण बचाने का अनोखा तरीका
- शिक्षकों को 'हमारे शिक्षक' ऐप से डेटा लीक होने का डर, विदेशी कर्मियों वाली अमेरिकी कंपनी पर उठे सवाल
- जैसे अंधेरा से अंधेरा खत्म नहीं किया जा सकता वैसे ही नशे से परेशानियों के हल नहीं पाए जा सकते - एम के सिंह, डीआईजी, सीआरपीएफ