6 अगस्त 2023। राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि अब स्थानीय निकाय जिनमें नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायत शामिल हैं, की यूजर आईडी एवं निकाय के मुख्य अधिकारी जैसे आयुक्त, सीएमओ, सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर सें मिलेगी। इसके लिये सामाजिक न्याय संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है तथा इस योजना में बीपीएल परिवारों के ऐसे सदस्यों जिनकी मृत्यु प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, के परिजनों को आनलाईन आवेदन करने पर 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। ज्ञातव्य है कि पहले इस योजना के आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिये स्थानीय निकाय के शाखा प्रभारियों की यूजर आईडी का उपयोग किया जाता था परन्तु अब इसे खत्म कर निकाय की यूजर आईडी एवं निकाय प्रमुख के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग जरुरी कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी

राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि अब स्थानीय निकाय की यूजर आईडी से डिजिटल सिग्नेचर से मिलेगी
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 752
Related News
Latest News
- डबल इंजन सरकार से मध्यप्रदेश में विकास को नई रफ्तार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू- 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति
- खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य आगाज़, खिलाड़ियों को मिलेंगी करोड़ों की सुविधाएँ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- ‘क्या तुम ज़िंदा हो?’ ऐप चीन में बना टॉप ट्रेंड, सामाजिक बेचैनी का डिजिटल संकेत
- भारत की BRICS अध्यक्षता 2026: फोकस इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और लोगों पर केंद्रित नीति
- बुंदेलखंड के सबसे बड़े लोकगीत मंच 'बुंदेली बावरा' में नारी शक्ति ने रचा इतिहास, टीकमगढ़ की सविता राज रहीं विजेता














