5 सितंबर 2023। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया है। 5 लाख रुपये से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में निगम आयुक्त को क्रमश: 5 करोड़ रुपये, मेयर को 5 से 10 करोड़ रुपये तक, मेयर इन कौंसिल को 10 से 20 करोड़ रुपये तक तथा नगर निगम सभा को 20 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति रहेगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में निगम आयुक्त को 1 करोड़ रुपये, मेयर को 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक, मेयर इन कौंसिल को 5 से 10 करोड़ रुपये तक तथा नगर निगम सभा को 10 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति रहेगी।
इसी प्रकार, नगर पालिका में सीएमओ को 5 लाख रुपये तक, अध्यक्ष को 5 से 10 लाख रुपये तक, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल को 10 लाख से 40 लाख रुपये तक, नगरपालिका सभा को 40 लाख से 5 करोड़ रुपये तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन को 5 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक एवं राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति होगी। नगर परिषदों में सीएमओ को दो लाख रुपये तक, अध्यक्ष को दो से पांच लाख रुपये तक, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल को 5 लाख से 20 लाख रुपये तक, नगर परिषद सभा को 20 लाख से ढाई करोड़ रुपये तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन को ढाई करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक एवं राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति होगी।
- डॉ. नवीन जोशी
नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 607
Related News
Latest News
- चीनी सोलर इनवर्टर्स में छिपे डिवाइस से बढ़ा सुरक्षा संकट: अमेरिका और यूरोप सतर्क
- ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा नया शक्ति संपन्न भारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- लाड़ली बहना योजना के दो साल हुए पूरे, अब तक मिला 28 हजार करोड़ रूपए से अधिक का लाभ
- मुख्यमंत्री ने मंत्री विजय शाह के बयान पर कार्यवाही के निर्देश दिए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन
- प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे आधुनिकीकरण का हुआ है अद्भुत कार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- कैबिनेट बैठक: शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी और औद्योगिक नीति में बड़े फैसले
Latest Posts

