5 सितंबर 2023। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया है। 5 लाख रुपये से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में निगम आयुक्त को क्रमश: 5 करोड़ रुपये, मेयर को 5 से 10 करोड़ रुपये तक, मेयर इन कौंसिल को 10 से 20 करोड़ रुपये तक तथा नगर निगम सभा को 20 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति रहेगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में निगम आयुक्त को 1 करोड़ रुपये, मेयर को 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक, मेयर इन कौंसिल को 5 से 10 करोड़ रुपये तक तथा नगर निगम सभा को 10 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति रहेगी।
इसी प्रकार, नगर पालिका में सीएमओ को 5 लाख रुपये तक, अध्यक्ष को 5 से 10 लाख रुपये तक, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल को 10 लाख से 40 लाख रुपये तक, नगरपालिका सभा को 40 लाख से 5 करोड़ रुपये तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन को 5 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक एवं राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति होगी। नगर परिषदों में सीएमओ को दो लाख रुपये तक, अध्यक्ष को दो से पांच लाख रुपये तक, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल को 5 लाख से 20 लाख रुपये तक, नगर परिषद सभा को 20 लाख से ढाई करोड़ रुपये तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन को ढाई करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक एवं राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की वित्तीय शक्ति होगी।
- डॉ. नवीन जोशी

नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 842
Related News
Latest News
- भारतीय उद्यमी गगन गुप्ता के अफ्रीकी ईवी प्लेटफॉर्म स्पाइरो ने जुटाए 215 मिलियन डॉलर; पुणे टेक सेंटर करेगा इस विस्तार की अगुवाई
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव अब ईवी कार से करेंगे सफर
- भारत-अमेरिका डील पर निर्णायक दौर, कृषि और डेटा सुरक्षा बने अहम मुद्दे
- शिल्पा शिंदे के बयान पर मचा विवाद, बेबिका धुर्वे ने किया समर्थन
- सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी राहत, 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार
Latest Posts















