भोपाल: 20 सितंबर 2023। आगामी 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक तीन माह के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी रहेगा। इसी दौरान विधानसभा आम चुनाव भी रहेंगे। जिला कलेक्टरों को इस कानून का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। इसके लिये राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सलाहकार बोर्ड पुनगर्ठित :
राज्य सरकार ने चार सलाहकार बोर्ड पुनगर्ठित किये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, प्रिवेन्शन आफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सब्सटेन्सेस एक्ट 1988, विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के तहत जिलों में की गई कार्यवाही की पुष्टि के लिये मामले इन सलाहकार बोर्डों में आते हैं। इन चारों बोर्डों के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी तथा सदस्य न्यायमूर्ति विशाल धगट एवं मनिंदर सिंह भाटी बनाये गये हैं। इससे पहले 3 मई 2023 को ये बोर्ड पुनगर्ठित किये गये थे जिनमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलुवालिया बनाये गये थे एवं सदस्य न्यायमूर्ति विशाल धगट व विशाल मिश्रा बनाये गये थे।
1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रभावी रहेगा
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 443
Related News
Latest News
- शिवराज की राजनीति: दिल्ली छोड़कर हारी हुई सीटों पर जारी दौड़
- 4 भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की 2023 की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में चमकीं
- सरकारी कार्यालयों का जमा बजट पर ब्याज अधिकार खत्म
- आज तीसरे दिन 32 सदस्य निर्वाचन प्रमाण पत्र के साथ आए, अब तक कुल 106 सदस्य पहुंचे विधानसभा
- कांग्रेस विधायक बरैया ने ईवीएम के विरोध में मुंह काला किया