
30 अप्रैल 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के मुख्य बिंदु:
✅ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का शुभारंभ
राज्य सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसमें 18 से 42 सीट क्षमता वाले हल्के और मध्यम वाहन शामिल होंगे।
लाइसेंस और मार्गों का निर्धारण राज्य एवं जिला स्तरीय समिति करेगी।
प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को दी जाएगी।
चयन निविदा के जरिए किया जाएगा।
परमिट की तिथि से तीन वर्षों तक इन वाहनों को मासिक कर से छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार प्रति किमी दर से तीन वर्षों तक वित्तीय सहायता देगी — पहले वर्ष ₹26, दूसरे वर्ष ₹24, तीसरे वर्ष ₹22 प्रति किमी।
दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एड्स मरीजों और नक्सल प्रभावितों को किराया रियायत दी जाएगी।
✅ नवा रायपुर में अत्याधुनिक NIELIT केंद्र की स्थापना
छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में State-of-the-Art NIELIT सेंटर स्थापित किया जाएगा।
इसके लिए NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि नि:शुल्क दी जाएगी।
इससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।
✅ कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाया गया
सरकार ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी अब कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत खरीफ सीजन में धान/धान बीज बेचने वाले ऐसे किसानों को आदान सहायता राशि दी जाएगी।
✅ 2,621 बी.एड. शिक्षकों का पुनः समायोजन
सीधी भर्ती 2023 के बाद सेवा से हटाए गए 2,621 बी.एड. योग्य सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रूप में पुनः समायोजित करने का फैसला किया गया है।
उन्हें राज्य के 4,422 रिक्त पदों में से गैर-विज्ञापित पदों पर समायोजित किया जाएगा।
12वीं (गणित/विज्ञान) योग्यता पूरी करने के लिए तीन साल की छूट दी जाएगी।
विशेष प्रशिक्षण SCERT के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे।
समायोजन पहले अनुसूचित क्षेत्र, फिर सीमावर्ती जिले और अंततः अन्य जिलों में किया जाएगा।