
4 जुलाई 2025 — मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के मॉल, बाजारों, शोरूम और कारखानों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से महिलाओं के रोजगार अवसरों का विस्तार होगा, साथ ही औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। हालांकि यह अनुमति कुछ सख्त शर्तों और सुरक्षा मानकों के पालन के साथ ही प्रभावी होगी।
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानों, शोरूम और औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर सकेंगी। लेकिन इसके लिए कार्यस्थल को विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
🟡 नाइट शिफ्ट की अनुमति से पहले जरूरी शर्तें:
✅ महिला कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
✅ कार्यस्थल पर प्रकाश, शौचालय, विश्राम कक्ष और CCTV कैमरे की व्यवस्था करनी होगी।
✅ महिला कर्मचारियों के घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था फर्म द्वारा की जाएगी।
✅ लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम (POSH Act) के सभी प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
✅ प्रवेश और निकासी बिंदुओं पर सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती अनिवार्य होगी।
✅ कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
✅ महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
🟡 कम से कम 10 महिलाएं होनी होंगी नाइट शिफ्ट में:
जहां भी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में लगाया जाएगा, वहां कम से कम 10 महिला कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यरत होनी चाहिए।
विशेषकर कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में शिफ्ट के दौरान सुपरवाइजर, फोरमैन और शिफ्ट-इन-चार्ज जैसे पदों पर कम से कम एक-तिहाई महिलाएं नियुक्त करना आवश्यक होगा।
🟡 पुराना प्रतिबंध हटाया गया था:
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में फैक्ट्री एक्ट के तहत यह प्रतिबंध हटा दिया था कि महिलाएं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कर सकतीं। अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने नए नियमों के साथ महिलाओं के लिए रात्रिकालीन कार्य का रास्ता साफ कर दिया है।
🔖 इस फैसले से क्या बदलेगा?
यह निर्णय न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि रोजगार बाजार में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। इससे ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में महिला भागीदारी और मजबूत होगी।