भोपाल: 16 अप्रैल 2023। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का लाभ अब ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रभावित किसान परिवारों की बेटियों को भी दिया जायेगा। इसके लिये सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रभावित किसान परिवार की बेटियां भी अब उक्त योजना में पात्र होंगी आर उन्हें योजना के प्रावधानों के तहत निर्धारित लाभ दिया जायेगा। साथ ही इन बेटियों के सामूहिक विवाह हेतु आवेदन करने की समय-सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है।
अब सामग्री नहीं चेक से राशि मिलेगी :
एक अन्य जारी आदेश में जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में वधू को सामग्री न देकर उसे एकाउण्ट पेयी चेक दिया जायेगा। अब यह योजना के तहत प्रत्येक विवाह/निकाह को कुल राशि 55 हजार रुपये की होगी जिसमें से 49 हजार रुपये का चेक वधू को दिया जायेगा जबकि 6 हजार रुपये समूहिक विवाह के आयोजन कत्र्ता को भुगतान किया जायेगा। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि योजनान्तर्गत जिन जिला/निकायों में सामग्री हेतु क्रय आदेश जारी हो चुके हैं, वे पूर्व की भांति सामग्री वितरण करेंगे। इस नये आदेश के जारी होने के बाद से कोई भी जिला/निकाय सामग्री क्रय आदेश जारी नहीं करेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
अब कन्या विवाह योजना का लाभ ओलावृष्टि प्रभावित किसानों की बेटियों को भी दिया जायेगा
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
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