भोपाल: 14 अप्रैल 2023। राज्य के आबकारी कार्यालय ने नया बदलाव कर छतरपुर जिले के खजुराहो एयरपोर्ट पर मदिरा दुकान नहीं खोलने का प्रावधान कर दिया है। अब सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही मदिरा दुकान खुल सकेंगी।
हेरीटेज मदिरा को शुल्क के भुगतान से दी छूट :
महुआ से बन रही हेरीटेज मदिरा को राज्य सरकार ने आबकारी शुल्क तथा निर्यात फीस के भुगतान से 7 साल तक छूट प्रदान कर दी है।
शहद से भी बन सकेगी वाईन :
पहले सिर्फ अंगूर से बनी वाईन को आबकारी शुल्क के भुगतान से छूट मिलती थी परन्तु अब मप्र में उत्पादित अन्य फलों एवं शहद से बनी वाईन को भी आबकारी शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी।
पट्टे पर दे सकेंगे बीयर फैक्ट्री :
अब ऐसी बीयर फैक्ट्रियां जिनमें बीयर का क्षमता से कम उत्पादन होता है तो अप्रयुक्त क्षमता को अन्य किसी पंजीकृत कंपनी को बीयर निर्माण हेतु पट्टे पर दिया जा सकेगा। साथ ही लायसेंस लेने के बाद भी बीयर का उत्पादन नहीं कर रही फैक्ट्रियां को अन्य कंपनी को पट्टे पर दिया जा सकेगा।
सौ मीटर दायरे में नहीं खुलेगा मदिरा दुकान :
पहले धार्मिक संस्था तथा स्कूल व कालेज और गल्र्स हास्टल्स के 50 मीटर के दायरे में मदिरा दुकान नहीं खोली जा सकती थी परन्तु अब इस सीमा को बढ़ाकर सौ मीटर कर दिया गया है। लेकिन जो मदिरा दुकान 22 फरवरी 2023 के पूर्व से संचालित है, उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा और न ही ऐसी मदिरा दुकान पर लागू होगा जिसके सौ मीटर दायरे में, बाद में कोई धार्मिक संस्था या शैक्षणिक संस्था खुलती है। बीस हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र में नेशनल एवं स्टेट हाईवे के किनारे से 500 मीटर तक मदिरा दुकान नहीं खुल सकेगी। बीस हजार या उससे कम जलसंख्या वाले क्षेत्र में नेशनल एवं स्टेट हाईवे के किनारे से 220 मीटर तक मदिरा दुकान नहीं खुल सकेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
अब खजुराहो एयरपोर्ट पर मदिरा दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
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