भोपाल: 20 अगस्त 2023। राज्य के जबलपुर स्थित आयुर्विज्ञान विवि में अब कुलपति, कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक अन्य विभागों से भी नियुक्त हो सकेंगे। इसका प्रावधान मप्र आयुर्विज्ञान विवि संशोधन अधिनियम में किया गया है जो विधानसभा में गत 12 जुलाई को बिल के रुप में पारित हुआ था और जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
दरअसल, न्यायमुर्ति केके त्रिवेदी समिति ने अनुशंसा की थी कि विवि को संचालित एवं पदपूर्ति करने हेतु, यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य विभागों से भी योग्य, अनुभवी और अन्यथा उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिये विचार करना चाहिये। इसी के अनुपालन में उक्त कानून में बदलाव कर दिया गया है। अब आयुर्विज्ञान विवि में कुलपति के रुप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को किसी शासकीय
कालेज या विवि में आचार्य के रुप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विख्यात शिक्षाविद होने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। इसी प्रकार, कुलसचिव की नियुकित शासकीय कालेज या विवि के ऐसे शिक्षकों में से की जायेगी जिन्हें आचार्य पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो या
राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारियों जिन्हें उप सचिव या उसके समकक्ष स्तर के किसी पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, की प्रतिनियुक्ति से की जायेगी। इसके अलावा, अब आयुर्विज्ञान विवि में परीक्षा नियंत्रक के पद पर शासकीय कालेज या विवि के ऐसे शिक्षकों से नियुक्ति की जायेगी जिन्हें आचार्य पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से की जायेगी जिसे उप सचिव पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।
आयुर्विज्ञान विवि में अब कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक अन्यत्र से भी नियुक्त होंगे
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
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