भोपाल: 19 मार्च 2018। प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ए केटेगरी में रखे गये पन्द्रह नागरिक सहकारी बैंकों में अब इनके सदस्य 4 लाख रुपये तक के शेयर खरीद सकेंगे। इससे पहले यह सीमा एक लाख रुपये तक ही थी। इस संबंध में राज्य के सहकारिता विभाग ने नया प्रावधान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि रिजर्व बैंक नागरिक सहकारी बैंकों को उनकी आडिट रिपोर्ट के आधार पर बेहतर परफार्मेन्स करने पर केटेगरी प्रदान करता है। एक केटेगरी वाले बैंक उत्कृष्ट श्रेणी के माने जाते हैं। प्रदेश में नागरिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 52 है। इनमें से डी केटेगरी वाले बीस बैंक हैं जिनके रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लायसेंस निरस्त कर दिये हैं क्योंकि डी केटेगरी वाले बैंक लोगों का पैसा नहीं लौटा पाते हैं। इनमें भोपाल का नागरिक सहकारी बैंक भी शामिल है।
ए केटेगरी के नागरिक सहकारी बैंकों में शेयर खरीदने की सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण इन बैंकों की तरलता और बढ़ाना है जिससे ये और मजबूत हो सकें। चार लाख रुपये तक के शेयर खरीदने का यह नवीन प्रावधान आगामी वित्त वर्ष जोकि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होगा, में लागू होगा। मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है। यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक कि नागरिक सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की ए केटेगरी में शामिल रहता है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के ए केटेगरी वाले नागरिक सहकारी बैंकों की स्थिति और मजबूत करने के लिये इनके शेयरधारकों को 4 लाख रुपये तक के शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पहले यह लिमिट एक लाख रुपये थी।
- डॉ नवीन जोशी
नागरिक सहकारी बैंकों में अब 4 लाख तक शेयर लिये जा सकेंगे
Location:
भोपाल
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